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Hemant Soren: कोर्ट में पेशी से छूट चाहते हेमंत सोरेन... आवेदन देकर लगाई गुहार... अब सुनवाई 22 जून को

Jharkhand News चुनाव आचार संहिता उल्लंघन मामले में सीएम हेमंत सोरेन अदालत में पेशी से छूट चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने मंगलवार को कोर्ट में आवेदन दिया है। अब 22 जून को अदालत तय करेगा कि उन्हें छूट दी जाएगी या नहीं। मामला वर्ष 2019 का है।

By M EkhlaqueEdited By: Published: Tue, 07 Jun 2022 07:01 PM (IST)Updated: Tue, 07 Jun 2022 07:02 PM (IST)
Hemant Soren: कोर्ट में पेशी से छूट चाहते हेमंत सोरेन... आवेदन देकर लगाई गुहार... अब सुनवाई 22 जून को
Hemant Soren: कोर्ट में पेशी से छूट चाहते हेमंत सोरेन... आवेदन देकर लगाई गुहार... अब सुनवाई 22 जून को

रांची, राज्य ब्यूरो। चुनाव आचार संहिता उल्लंघन मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को रांची सिविल कोर्ट में सशरीर उपस्थित होना था। लेकिन उनकी ओर से सशरीर उपस्थिति से छूट की मांग को लेकर आवेदन दाखिल किया गया। इस मामले में एमपी-एमएलए के विशेष न्यायिक दंडाधिकारी अनामिका किस्कू की अदालत में आंशिक सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान एपीपी पुष्पा सिन्हा ने इस मामले में जवाब दाखिल करने के लिए अदालत से समय की मांग की। इसके बाद अदालत ने अगली सुनवाई 22 जून को निर्धारित की है।

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अदालत में चार्जशीट दाखिल होने के बाद जारी है समन

उस दिन यह तय होगा कि इस मामले में सीएम हेमंत सोरेन सशरीर कोर्ट में पेश होंगे या अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थिति दर्ज होगी। इस मामले में चार्जशीट दाखिल होने के बाद अदालत ने संज्ञान लेते हुए आरोपित को उपस्थिति के लिए समन भेजा गया था। बता दें कि लोकसभा चुनाव 2019 में मतदान के दिन छह मई 2019 को बूथ नंबर 388 (संत फ्रांसिस स्कूल, हरमू) में हेमंत सोरेन पत्नी के साथ मतदान करने गए थे। हेमंत सोरेन अपने गले में पार्टी का पट्टा लटका कर हुए मतदान स्थल पर पहुंचे थे। इस मामले में कार्यपालक दंडाधिकारी राकेश रंजन उरांव ने अरगोड़ा थाना में जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई थी।


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