Jharkhand के इन शहरों में 31 मार्च तक निषेधाज्ञा/धारा-144... इस गलती पर जुर्माना, इन गलतियों पर जेल
Jharkhand News Jharkhand Samachar पुलिस मुख्यालय ने होली व शब-ए-बरात पर विधि व्यवस्था बनाए रखने को लेकर सभी जिलों के एसएसपी-एसपी को अलर्ट करते हुए दिशा-निर्देश जारी किया है। दागियों पर नजर रखने को कहा गया है ताकि विधि-व्यवस्था का संकट उत्पन्न न हो।
रांची, राज्य ब्यूरो। Jharkhand News, Jharkhand Samachar झारखंड के कई शहरों में 31 मार्च तक धारा-144 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। इनमें जमशेदपुर, गिरिडीह आदि जिले शामिल हैं। यहां जिला प्रशासन ने लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त रखने के लिए सुरक्षा संबंधी एहतियाती कदम उठाए हैं। इन शहरों में चौक-चौराहों पर भारी संख्या में सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। राज्यभर में कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए कोविड-19 गाइडलाइन का अनुपालन सुनिश्चित कराने को होली मिलन और सार्वजनिक कार्यक्रमों पर भी कड़ाई से रोक लगा दी गई है।
पुलिस मुख्यालय ने होली व शब-ए-बरात पर विधि व्यवस्था बनाए रखने को लेकर सभी जिलों के एसएसपी-एसपी को अलर्ट करते हुए दिशा-निर्देश जारी किया है। दागियों पर नजर रखने को कहा गया है, ताकि समय रहते कारगर कार्रवाई हो सके। आदेश दिया गया है कि सभी जिलों में पुलिस असामाजिक तत्वों पर नजर रखे, ताकि विधि-व्यवस्था का संकट उत्पन्न न हो।
इस वर्ष होलिका दहन व शब-ए-बरात 28 मार्च को है और होली का त्योहार 29 को है। पुलिस मुख्यालय ने जारी दिशा-निर्देश में बताया है कि पहले ऐसा देखा गया है कि असामाजिक तत्व पर्व के दौरान माहौल बिगाड़ने के लिए किसी अप्रिय घटना को अंजाम देते हैं, जिससे विधि-व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होती है। इसके अलावा होली पर भारी मात्रा में अवैध जहरीली शराब का निर्माण व बिक्री की जाती है।
पूर्व के कई वर्षों में जहरीली शराब पीने से कई लोगों की मौत हो चुकी है। इसके चलते विधि-व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो चुकी है। इस वर्ष भी भारी मात्रा में अवैध नकली व जहरीली शराब का निर्माण व बिक्री किए जाने की सूचना मिल रही है, जिसपर नजर रखने की जरूरत है।
पुलिस मुख्यालय ने जिलों को निर्देशित किया है कि वे अपने-अपने जिले के दागी व्यक्तियों पर कड़ी नजर रखते हुए एहतियात बरतें और आवश्यकता के अनुसार कार्रवाई करें, ताकि विधि-व्यवस्था संधारण में किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न न हो।