20लाख रुपये जमा करने की शर्त पर क्लर्क को मिली अग्रिम जमानत Ranchi News
Jharkhand High Court के जस्टिस एके चौधरी की अदालत ने 20 लाख रुपये जमा करने की शर्त पर प्रार्थी प्रमोद कुमार को अग्र्रिम जमानत प्रदान की है।
रांची, राज्य ब्यूरो। झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस एके चौधरी की अदालत ने 20 लाख रुपये जमा करने की शर्त पर प्रार्थी प्रमोद कुमार को अग्र्रिम जमानत प्रदान की है। अदालत ने चार माह में उक्त राशि सिविल सर्जन के यहां जमा कराने का निर्देश दिया है। इसके बाद उन्हें निचली अदालत में सरेंडर करना होगा। जहां से 25-25 हजार रुपये के निचली मुचलके पर उन्हें रिहा करने का निर्देश दिया है। दरअसल झरिया के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में प्रमोद कुमार ब्लॉक एकाउंट क्लर्क के पद पर कार्यरत था।
आरोप है कि 2008 से 2016 तक उसने 1.5 करोड़ रुपये से ज्यादा की संपत्ति अर्जित की है, जबकि उसका वेतन मात्र 17,350 रुपये है। इस मामले की जांच में एसीबी ने पाया कि इन्होंने आय से 400 फीसद अधिक संपत्ति अर्जित की है। छापेमारी के दौरान कई कार, बैंक एकाउंट, दो भवन, लॉकर में पत्नी की ज्वैलरी जब्त की गई। इस मामले में प्रमोद कुमार ने हाई कोर्ट में अग्र्रिम जमानत याचिका दाखिल की है। सुनवाई के दौरान प्रार्थी के अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि उन्होंने कोयला व्यवसाय से संपत्ति अर्जित की है।
कोयला व्यवसाय करने की अनुमति के लिए उन्होंने विभाग में आवेदन भी दिया था। साथ ही उनकी पत्नी ब्यूटी पार्लर चलाती हैं इस संपत्ति में उनका भी सहयोग है। एसीबी के अधिवक्ता टीएन वर्मा ने इसका विरोध करते हुए कहा कि विभाग की ओर से व्यवसाय के लिए इन्हें अनुमति नहीं दी गई थी। सरकारी कर्मचारी होने के नाते इन्होंने सेवा शर्त नियमावली का उल्लंघन किया है। इसके बाद अदालत ने प्रार्थी को जांच में सहयोग करने व पासपोर्ट जमा करने सहित 20 लाख रुपये जमा करने की शर्त पर अग्र्रिम जमानत की सुविधा प्रदान की है।