सेवानिवृत्ति लाभ देने में टालमटोल पड़ेगा महंगा, अफसरों पर होगी कार्रवाई Ranchi News
Jharkhand. मुख्य सचिव डीके तिवारी ने कहा है कि ऐसे मामलों में अफसरों की जेब कटेगी और एसीआर में प्रतिकूल टिप्पणी दर्ज की जाएगी।
रांची, [विनोद श्रीवास्तव]। सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों अथवा उनके आश्रितों को सेवानिवृत्ति लाभ देने में टालमटोल करना संबंधित अफसरों को महंगा बढ़ेगा। सरकार ऐसे अफसरों के एसीआर में न सिर्फ प्रतिकूल टिप्पणी करेगी, बल्कि ऐसे मामलों में न्यायालयों द्वारा जारी अर्थ दंड की वसूली उनके वेतन से करेगी। मुख्य सचिव डॉ. डीके तिवारी ने सभी विभागों के सचिवों को इस आशय का पत्र भेजा है। उन्होंने अपने पत्र में टिप्पणी की है कि ऐसे मामलों को लंबित रखे जाने से सरकार पर मुकदमों का बोझ बढ़ रहा है।
विभागीय सचिवों को भेजे गए पत्र में मुख्य सचिव ने कहा है कि सेवानिवृत्त अथवा सेवानिवृत्त होने वाले कर्मियों के पेंशन व सेवानिवृत्ति लाभों के भुगतान की प्रक्रिया को सरलीकृत किया गया है। यह कार्रवाई इस बाबत गठित समिति की अनुशंसा पर की गई है। उन्होंने कहा है कि ऋण नहीं लेने की स्थिति में सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी एक वर्ष पूर्व इस संबंध में स्वघोषणा पत्र समर्पित करेंगे। संबंधित कार्यालय इसका भौतिक सत्यापन करने के बाद अपनी अनुशंसा सक्षम प्राधिकार को भेजेगा। इसके बाद इसे बकाया रहित प्रमाणपत्र के लिए प्रधान महालेखाकार का कार्यालय भेजा जाएगा।
हर महीने की पांच तारीख तक सेवापुस्त अपडेट करने का टास्क
मुख्य सचिव ने स्थापना पदाधिकारी के अलावा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को हर महीने की पांच तारीख तक अगले 12 महीने में सेवानिवृत्त होने वाले कर्मियों की सेवा पुस्तिका को अपडेट करने का निर्देश दिया है। उन्होंने सेवा पुस्तिका से संबंधित किसी तरह के पेंच सेवानिवृत्ति से छह महीने पूर्व तक सुलझा लेने की बात कही है। इससे इतर एक अप्रैल 2020 तक सेवानिवृत्त होने वाले कर्मियों का सेवापुस्त ऑनलाइन दुरूस्त करने का आदेश दिया है।
हर तीन महीने पर जिला स्तर पर लगेगी पेंशन अदालत
मुख्य सचिव ने इसी कड़ी में पेंशन से संबंधित मामलों के निष्पादन के लिए हर तीन महीने पर जिला स्तर पर पेंशन अदालत लगाने का निर्देश अफसरों को दिया है। इसी कड़ी में उन्होंने प्रत्येक महीने की पांच तारीख तक एसएमएस अथवा ई-मेल के माध्यम से अगले 12 महीने में सेवानिवृत्त होने वाले सभी कर्मियों का पेंशन प्रपत्र भरने का संदेश एचआरएमएस द्वारा भेजने का भी सख्त निर्देश दिया है।
मुख्य सचिव का निर्देश
- सेवानिवृत्त सेवकों अथवा उनके आश्रितों द्वारा सेवानिवृत्ति लाभ के लिए आवेदन जमा करने पर प्राप्ति रसीद दी जाए।
- सक्षम प्राधिकारों के साथ मामले की विस्तृत समीक्षा कर 16 सप्ताह के अंदर दावे का निष्पादन किया जाए।
- इसके बाद के अगले दो सप्ताह के अंदर अनुमान्य राशि वैधानिक ब्याज के साथ निर्गत किए जाएं।
- अगर किसी तरह के विवाद की स्थिति में दावेदारी को अमान्य किया जाना हो तो समय सीमा के अंदर इससे संबंधित आदेश जारी किया जाए, जिसकी जानकारी आवेदक को भी दी जाए।
- सरकार के स्तर से स्वीकृत्यादेश प्राप्त होने की तिथि से 15 दिनों के अंदर प्रधान महालेखाकार कार्यालय द्वारा प्राधिकार पत्र निर्गत कर दिया जाएगा।