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संजीवनी बिल्डकॉन के निदेशक श्याम किशोर गुप्ता सहित दो पर आरोप तय Ranchi News

संजीवनी बिल्डकॉन के निदेशक और तत्कालीन सीओ प्रदीप राफेल खलखो के खिलाफ धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश रचने को लेकर आरोप गठित किया गया।

By Divya KeshriEdited By: Published: Wed, 08 Jan 2020 10:18 AM (IST)Updated: Wed, 08 Jan 2020 10:18 AM (IST)
संजीवनी बिल्डकॉन के निदेशक श्याम किशोर गुप्ता सहित दो पर आरोप तय Ranchi News
संजीवनी बिल्डकॉन के निदेशक श्याम किशोर गुप्ता सहित दो पर आरोप तय Ranchi News

खास बातें

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  • उमाशंकर प्रसाद श्रीवास्तव ने दर्ज करायी थी ठगी की प्राथमिकी
  • अधिकारियों की मिलीभगत से दर्जनों लोगों से करोड़ों की ठगी का संजीवनी बिल्डकॉन पर है आरोप
  • धोखाधड़ी का भेद खुलते ही गिरफ्तारी के डर से फरार हो गया मुख्य आरोपित जेडी नंदी

रांची, जासं। जमीन व फ्लैट के नाम पर लोगों से करोड़ों की ठगी करने के आरोपित संजीवनी बिल्डकॉन के निदेशक श्याम किशोर गुप्ता और नगड़ी अंचल के तत्कालीन सीओ प्रदीप राफेल खलखो के खिलाफ धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश रचने को लेकर आरोप गठित किया गया। सीबीआइ के विशेष जज एके मिश्रा की अदालत में मंगलवार को आरोप का गठन हुआ। मामला आरसी 7/13 से जुड़ा है। 

ठगी के शिकार उमा शंकर श्रीवास्तव के बयान पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इस केस में संजीवनी बिल्डकॉन के मुख्य निदेशक जेडी नंदी, उसकी पत्नी अनामिका नंदी, सीआई राजीव रंजन, तत्कालीन रजिस्ट्रार सहदेव मेहरा, अरविंद कुमार सिंह उर्फ पप्पु, श्याम सुंदर कुमार राय, सीओ कृष्ण कुमार, संजीवनी बिल्डकॉन को आरोपित बनाया गया है। बाकी आठ आरोपितों पर सुनवाई के लिए 13 जनवरी की तिथि निर्धारित की है। करोड़ों की धोखाधड़ी में संजीवनी बिल्डकॉन के मुख्य निदेशक जेडी नंदी के साथ उनकी दोनों पत्नी सहित अन्य अधिकारियों के खिलाफ कई मामले में सुनवाई चल रही है। मालूम हो कि मामला प्रकाश में आते ही बिल्डकॉन के कर्ताधर्ता जेडी नंदी देश से फरार हो गया। 

ऐश्वर्या रेजीडेंसी में फ्लैट व दुकान के नाम पर की ठगी

सूचक उमा शंकर प्रसाद श्रीवास्तव ने आरोप लगाया है कि आरोपितों ने ऐश्वर्या रेजीडेंसी में फ्लैट व दुकान दिलाने के नाम पर 6.85 लाख रुपये की ठगी की। यह भी आरोप लगाया कि संजीवनी बिल्डकॉन ने मौजा पुंदाग के प्लॉट नंबर 841, खाता नंबर 155 में 50 डिसमिल जमीन का पावर ऑफ अटॉर्नी लेकर 3.33 एकड़ जमीन का दाखिल खारिज दिखाकर लोगों को करोड़ों का चूना लगाया। 

राजीव रंजन की अग्रिम याचिका खारिज

सुनवाई के दौरान तत्कालीन सीआई राजीव रंजन की ओर से सीबीआइ की विशेष अदालत में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की गई। अदालत ने यह कहकर खारिज कर दिया कि वे भी इस धोखाधड़ी के लिए जिम्मेवार हैं। धोखाधड़ी के विषय में उन्हेंं पूरी जानकारी थी। 

2012 में हुआ था जमीन के नाम पर ठगी का खुलासा

सबसे पहले 2012 में संजीवनी बिल्डकॉन की धोखाधड़ी का खुलासा हुआ था। खुलासा होते ही ठगी के शिकार दर्जनों लोग सामने आये। रांची के विभिन्न थानों में संजीवनी के कर्ता-धर्ता जेडी नंदी एवं उनकी दोनों पत्नी अनामिका एवं अनिता नंदी सहित कंपनी के उच्च पदों पर बैठे लोगों के खिलाफ करीब 33 प्राथमिकी दर्ज किया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए साल 2014 में सीबीआइ को सभी केस सुपूर्द कर दिया गया। इस मामले में ईडी भी जांच कर रही है। 

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