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चांडिल डैम के विस्थापितों को मुआवजा मामले में सरकार को नोटिस

रांची : हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डीएन पटेल व जस्टिस रत्नाकर भेंगरा की अदा

By JagranEdited By: Published: Thu, 14 Sep 2017 03:01 AM (IST)Updated: Thu, 14 Sep 2017 03:01 AM (IST)
चांडिल डैम के विस्थापितों को मुआवजा मामले में सरकार को नोटिस
चांडिल डैम के विस्थापितों को मुआवजा मामले में सरकार को नोटिस

रांची : हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डीएन पटेल व जस्टिस रत्नाकर भेंगरा की अदालत में चांडिल डैम के विस्थापितों को मुआवजा और नौकरी दिए जाने के मामले की सुनवाई हुई। कोर्ट ने इस मामले में जल संसाधन के सचिव, स्वर्णरेखा बहुद्देश्यीय परियोजना के प्रशासक, डीसी सरायकेला, कोल्हान के कमिश्नर, पुनर्वास अधिकारी को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।

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इसको लेकर भोलानाथ रजक की ओर से हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। याचिका में कहा गया है कि चांडिल डैम के लिए 34 गांवों के 2544 परिवारों को न तो मुआवजा मिला है और न ही नौकरी मिली है। अभी डैम की ऊंचाई 180 मीटर है और दूसरे फेज के तहत डैम की ऊंचाई 186 मीटर की जानी है, जिससे 34 गांव डूब क्षेत्र में आएंगे। इस मामले में नौ अक्टूबर को सुनवाई होगी।


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