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पाच लाख तक के ऋण पर तीन माह की ब्याज राशि माफ करे केंद्र सरकार : डिप्टी मेयर

मध्यमवर्गीय व निम्नवर्गीय लोगों के पाच लाख तक के ऋण पर तीन माह तक के ब्याजको माफ करने के लिए पत्र लिखा है।

By JagranEdited By: Published: Wed, 27 May 2020 02:00 AM (IST)Updated: Wed, 27 May 2020 02:00 AM (IST)
पाच लाख तक के ऋण पर तीन माह की ब्याज राशि माफ करे केंद्र सरकार : डिप्टी मेयर
पाच लाख तक के ऋण पर तीन माह की ब्याज राशि माफ करे केंद्र सरकार : डिप्टी मेयर

जागरण संवाददाता, राची : मध्यमवर्गीय व निम्नवर्गीय लोगों के पाच लाख तक के ऋण पर तीन माह तक के ब्याज राशि को माफ करने के लिए डिप्टी मेयर संजीव विजयवर्गीय ने मंगलवार को केंद्रीय वित्त मंत्री को पत्र लिखा है। पत्र के माध्यम से उन्होंने कहा है कि कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण व लॉकडाउन की बढ़ती मियाद में मध्यमवर्गीय व निम्नवर्गीय परिवारों की आíथक स्थित काफी खराब हो चुकी है। यदि तीन माह तक की ब्याज की राशि माफ कर दी जाए तो संकट की इस घड़ी में इन परिवारों को काफी राहत मिलेगी। लॉकडाउन की समयावधि में उनकी आमदनी शून्य हो गई है। अब नए सिरे से व्यापार को शुरू करना उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती है। ऐसे लोग बहुत ही मुश्किल से अपना घर-परिवार चलाते हैं। भारत सरकार ने सभी बैंकों को निर्देश दिया है कि ऐसे असमर्थ लोगों का किस्त लॉकडाउन की समयावधि खत्म होने के बाद ली जा सकती है। इसके अलावा केंद्र सरकार ने 20 लाख करोड़ के पैकेज की घोषणा भी की है। इस देश को फिर से आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में यह पैकेज मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने केंद्रीय वित्त मंत्री से अनुरोध करते हुए कहा है कि ऑटो, टेंपो व चार पहिया वाहन चलाने वाले लोग भाड़े पर अपना वाहन चलाकर अपने परिवार का भरण-पोषण करते हैं। छोटे-छोटे व्यापार चलाने के लिए पाच लाख तक का ऋण वालों का तीन माह का ब्याज माफ कर दिया जाए तो उनके लिए यह रामबाण सिद्ध होगा।

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बस ऑनर एसोसिएशन ने सीएम से कर माफी की मांग की

जासं, रांची: झारखंड बस ऑनर एसोसिएशन ने मंगलवार को सीएम हेमंत सोरेन से दो तिमाही का कर माफ करने या भुगतान की तिथि बढ़ाने की मांग की। एसोसिएशन के अध्यक्ष सच्चिदानंद सिंह ने कहा कि कोरोना वायरस के बाद लॉकडाउन में बसों का परिचालन नहीं हो रहा है। परिवहन सेक्टर मंदी से जूझ रहा है। इस संकट की घड़ी में परिवहन सेक्टर को राहत की आवश्यकता है। ज्ञात हो कि परिचालन नहीं होने के कारण परिवहन विभाग ने भी वाहनों को नन यूज-कैजुअल फैसिलिटी अंकित करने का आदेश एनआइसी को दे दिया है और झारखंड मोटर वाहन करारोपन अधिनियम 2001 और झारखंड मोटर वाहन करारोपन नियमावली 2001 की मूल भावना और आशय के अनुरूप भी गैर परिचालित परिवहन वाहन कराधेय नहीं है। सीएम से एक फरवरी 2020 से स्थिति सामान्य होने तक दो तिमाही का कर माफ करने की अपील की।

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डिप्टी मेयर ने घायल सफाईकर्मी को दिया आश्वासन, इलाज का खर्च उठाएगा नगर निगम

जागरण संवाददाता, राची : मंगलवार को डिप्टी मेयर संजीव विजयवर्गीय ने वार्ड-13 की दुर्घटनाग्रस्त सफाईकर्मी सुशीला हेंब्रम से मुलाकात की और उन्हें आश्वस्त किया कि उनके ईलाज पर होने वाले खर्च का वहन राची नगर निगम करेगा। डिप्टी मेयर ने बताया कि रविवार को सफाई कार्य के दौरान वह राची नगर निगम के ट्रैक्टर के चपेट में आकर घायल हो गई थी। इलाज के क्रम में उसके दाहिने पैर की तीन उंगलिया काटनी पड़ी। इधर, सुशीला ने बताया कि राची नगर निगम के अधिकारियों ने इलाज कराने में असमर्थता जता दी थी। हालाकि वार्ड पार्षद पूनम देवी ने एक हजार रुपये की मदद की। अब तक इलाज में 45 हजार रुपये खर्च हो चुके हैं। उन्होंने बताया कि चिकित्सक ने प्रतिदिन ड्रेसिंग कराने की सलाह दी है। परिवार की आíथक स्थिति अच्छी नहीं है।


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