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चारा घोटाला मामले में सीबीआइ ने दाखिल किया जवाब, कहा- लालू प्रसाद ने पूरी नहीं की आधी सजा

Jharkhand Political Update Lalu Yadav News सीबीआइ ने अपने जवाब में कहा है कि लालू ने दुमका कोषागार मामले में अभी तक आधी सजा नहीं काटी है। साथ ही सीआरपीसी की धारा 427 का भी मुद्दा उठाया है।

By Sujeet Kumar SumanEdited By: Published: Tue, 24 Nov 2020 03:46 PM (IST)Updated: Tue, 24 Nov 2020 07:34 PM (IST)
चारा घोटाला मामले में सीबीआइ ने दाखिल किया जवाब, कहा- लालू प्रसाद ने पूरी नहीं की आधी सजा
बिहार के पूर्व मुख्‍यमंत्री और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद।

रांची, राज्‍य ब्‍यूरो। चारा घोटाला मामले में सजा काट रहे लालू प्रसाद की जमानत मामले में सीबीआइ की ओर से झारखंड हाई कोर्ट में जवाब दाखिल कर दिया गया है। सीबीआइ ने अपने जवाब में कहा है कि लालू प्रसाद जिस मामले में जमानत की मांग कर रहे हैं, उस मामले मामले में उनकी सजा की आधी अवधि पूरी नहीं हुई है। इसके अलावा सीबीआइ ने सीआरपीसी की धारा 427 का मुद्दा उठाया है। इसके आधार पर सीबीआइ का कहना है कि दुमका वाले मामले में लालू एक दिन भी जेल में नहीं रहे हैं।

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दरअसल, लालू प्रसाद की ओर से दुमका कोषागार से अवैध निकासी वाले मामले में जमानत याचिका दाखिल की गई है। उनकी ओर से सजा की आधी अवधि जेल में काटने और हृदय रोग, किडनी व शुगर सहित 16 प्रकार की बीमारियों का हवाला दिया गया है। बता दें कि लालू पर चारा घोटाला के झारखंड में कुल पांच मामले चल रहे हैं। इनमें से चार मामलों में उन्हें सजा मिल चुकी है। लालू को पहले ही चाईबासा के दो व देवघर मामले में जमानत मिल चुकी है। जबकि दुमका कोषागार वाले में उन्होंने हाई कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की है। वहीं, डोरंडा कोषागार वाले मामले में अभी निचली अदालत में सुनवाई चल रही है।

यह है सीआरपीसी की धारा 427

सीआरपीसी की धारा 427 के तहत सजा काट रहे किसी व्यक्ति को दूसरे मामले में दोबारा सजा सुनाई जाती है, तो सजा लगातार चलेगी। जब तक कि निचली अदालत अपने आदेश में यह स्पष्ट न करे कि सभी सजा एक साथ चलेगी। सीबीआइ का दावा है कि लालू प्रसाद के मामले में भी ऐसा ही है। उनके मामले में न तो निचली अदालत ने सजा चलाए जाने को लेकर कोई स्पष्ट आदेश दिया है और न ही लालू की ओर इसके लिए निचली अदालत में कोई आवेदन दिया गया है। ऐसे में पहली सजा पूरी होने के बाद ही दूसरी सजा शुरू मानी जाएगी।

बता दें कि अभी लालू प्रसाद बिरसा मुंडा जेल के कैदी हैं। वे फिलहाल रांची में रिम्‍स निदेशक के कैली बंगले में रह रहे हैं। इससे पूर्व रिम्‍स के पेइंग वार्ड में रह रहे थे। कोरोना वायरस संक्रमण का खतरा को देखते हुए उन्‍हें पेइंग वार्ड से बंगले में शिफ्ट किया गया था। लालू प्रसाद पर चारा घोटाला का 5 मामला चल रहा था। इसमें से उन्‍होंने दुमका मामले में हाई कोर्ट से जमानत की गुहार लगाई है।


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