Jharkhand: राज्यकर्मियों को सरकार का तोहफा, महंगाई भत्ता 3% बढ़ा
Jharkhand. झारखंड सरकार ने राज्यकर्मियों को बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने राज्यकर्मियों के महंगाई भत्ते में तीन फीसद की बढ़ोतरी की है।
रांची, राज्य ब्यूरो। राज्य सरकार के कर्मचारियों के अलावा पेंशन और पारिवारिक पेंशनभोगियों के लिए प्रभावी वर्तमान महंगाई भत्ते में सरकार ने तीन फीसद का इजाफा किया है। महंगाई भत्ते की यह दर नौ फीसद से बढ़ाकर 12 फीसद कर दी गई है, जो एक जनवरी 2019 से प्रभावी होगी। महंगाई भत्ते में इस वृद्धि से सरकार पर 525 करोड़ 58 लाख रुपये का अतिरिक्त सालाना बोझ बढ़ेगा। योजना सह वित्त विभाग के इस आशय के प्रस्ताव को मंगलवार को राज्य मंत्रिपरिषद ने अपनी हरी झंडी दे दी है।
कैबिनेट ने इस दिन विभिन्न विभागों के कुल 20 प्रस्तावों पर अपनी मुहर लगाई। कैबिनेट ने इसी तरह राज्य के विशिष्ट कार्यों और विधाओं को चिह्नित कर उसे निबंधित करने का अहम फैसला लिया। नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी, बंगलुरू को यह दायित्व सौंपा गया है। सरकार इस मद में यूनिवर्सिटी को 33.55 लाख रुपये का भुगतान करेगी। इससे इतर एमएसएमई टूल रूम, रांची को इस कार्य के लिए नोडल कार्यालय बनाए जाने की तैयारी है। सरकार के इस फैसले के बाद अब आदिवासियों की प्रसिद्ध सोहराई पेंटिंग, धुसका, देवघर का पेड़ा आदि पेटेंट हो जाएंगे।
सरकार इसकी ब्रांडिंग विश्व फलक पर कर सकेगी। कैबिनेट ने इसी तरह राज्य के आशुलिपिक सेवा संवर्ग के कर्मियों को 5000 से लेकर 7500 रुपये का स्मार्ट फोन तथा 300 रुपये से लेकर 600 रुपये तक का रिचार्ज वाउचर देने का फैसला लिया है। इसी कड़ी में कैबिनेट में झारखंड वाहन दुर्घटना वाद न्यायाधिकरण के गठन पर अपनी सहमति दी है। थर्ड पार्टी बीमा आदि के जरिए मुआवजा के मामले में न्यायाधिकरण अपना मंतव्य देगा।
कैबिनेट के अन्य फैसले
- प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी के 25 फीसद पद पर प्रोन्नति से बहाल होंगे पंचायत सचिव।
- राज्य सरकार के कर्मियों का डिजिटल डेटा तैयार करने के लिए प्रधान महालेखाकार कार्यालय को 64.33 लाख रुपये की वित्तीय सहायता देने का निर्णय।
- बहाल होंगे 36 नए वनरक्षी। पुराने 29 की सेवा भी प्रभावी।
- राज्य आपदा मोचन बल के 132 में से 66 पद सरेंडर। सरेंडर किए गए पद झारखंड सशस्त्र पुलिस बल में समाहित।
- 14वें वित्त आयोग के निर्देश पर ढाई लाख की जगह पांच लाख रुपये की विकास योजनाएं ले सकेंगी लाभुक समितियां।
- झारखंड उच्च न्यायालय में स्मार्ट कोर्ट की स्थापना का दायित्व मनोनयन के आधार पर मेनकॉर्ट इंवेंशन लैब्स प्राइवेट लिमिटेड को देने की मंजूरी। इसके तहत कंसलटेंट कंपनी एक साफ्टवेयर विकसित करेगी, जिससे कोर्ट के फैसले की प्रतियां असानी से निकाली जा सकेगी।
- चार नए पालीटेक्निक कालेजों सिमडेगा, साहिबगंज, जगन्नाथपुर तथा महिला पालीटेक्निक दुमका के लिए 279 पदों के सृजन की स्वीकृति। इससे इतर चांडिल, बहरागोड़ा, महेशपुर के 145 अनुपयोगी पदों के सरेंडर की मंजूरी।
- झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा संशोधन विधेयक की स्वीकृति। संशोधन में जहां बी-एड और अन्य परीक्षाओं को शामिल किया गया है, वहीं ओएमआर शीट से परीक्षा की मंजूरी दी गई है।
- संविदा पर कार्यरत भू-तत्व वेताओं को अब 47,600 रुपये का मानदेय।
- सेल के पश्चिमी सिंहभूम के दुर्गायबुरू स्थित लौह अयस्क खनिज पट्टे को मिला 20 वर्षों का विस्तार।
- जेपीएससी का 2016-17 का प्रतिवेदन विधानसभा के पटल पर रखने की सहमति।
- उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में 10वीं तक की शैक्षणिक योग्यता को शिथिल करते हुए आठवीं उत्तीर्ण वंदना रजक को अनुसेवक के पद बहाल करने का फैसला।
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