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बोधगया सीरियल ब्लास्ट में रांची के तीन आतंकी सहित पांच दोषी करार

सात जुलाई, 2013 को बोधगया के महाबोधि मंदिर परिसर में हुए थे धमाके, एनआइए कोर्ट का पहला फैसला, सजा का एलान 31 मई को।

By JagranEdited By: Published: Sat, 26 May 2018 12:20 PM (IST)Updated: Sat, 26 May 2018 12:20 PM (IST)
बोधगया सीरियल ब्लास्ट में रांची के तीन आतंकी सहित पांच दोषी करार
बोधगया सीरियल ब्लास्ट में रांची के तीन आतंकी सहित पांच दोषी करार

जेएनएन, रांची : बोधगया में विश्वदाय धरोहर महाबोधि मंदिर परिसर व आसपास किए गए श्रृंख्लाबद्ध नौ धमाकों में रांची के तीन आतंकी सहित पांच दोषी करार दिए गए हैं। सात जुलाई 2013 की सुबह हुई इस घटना में शुक्रवार को एनआइए के पटना स्थित न्यायालय में विशेष न्यायाधीश मनोज कुमार ने सुनवाई के दौरान सभी आरोपितों को दोषी करार दिया। सजा के बिंदु पर आगामी 31 मई को फैसला आएगा।

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विदित हो कि इस सीरियल ब्लास्ट में एक तिब्बती बौद्ध भिक्षु और म्यामार के तीर्थ यात्री घायल हो गए थे। इस मामले के पांचों आरोपित 27 अक्टूबर 2013 को पटना के गाधी मैदान में हुए सीरियल ब्लास्ट मे भी शामिल थे।

बोधगया सीरियल ब्लास्ट मामले में चार साल 10 माह 12 दिन के बाद एनआइए कोर्ट का फैसला आया है। इस मामले में दोषी सभी 5 आरोपितों को शुक्रवार की सुबह ही कड़ी सुरक्षा के बीच कोर्ट में लाया गया था। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए एनआइए कोर्ट की सुरक्षा गुरुवार से ही बढ़ा दी गई थी।

पटना सिविल कोर्ट में 2013 में गठित एनआइए कोर्ट का यह पहला फैसला है। बोधगया ब्लास्ट में एनआइए ने 90 गवाहों को पेश किया। विशेष न्यायाधीश ने 11 मई 2018 को दोनों पक्षों की ओर से बहस पूरी होने के बाद निर्णय 25 मई तक सुरक्षित रख लिया था। सीरियल ब्लास्ट का मास्टरमांइड हैदर अली उर्फ ब्लैक ब्यूटी था। अन्य आरोपितों में इम्तियाज अंसारी, उमर सिद्दीकी, अजहरुद्दीन कुरैशी और मुजीबुल्लाह अंसारी भी शामिल हैं। ये सभी पटना के बेउर जेल में बंद हैं। एनआइए ने मामले की जाच के बाद सभी छह आरोपितों पर तीन जून 2014 को चार्जशीट फाइल की थी। छठा आरोपित नाबालिग था। जो रांची के धुर्वा थाना क्षेत्र का ही रहने वाला था। इस कारण उसके मुकदमे को ट्रायल के लिए गायघाट स्थित जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में भेज दिया गया था। वहां से उसे बोधगया व गांधी मैदान सीरियल बम ब्लास्ट मामले में 3-3 वर्ष की सजा हो चुकी है। उमेर और अजहर छत्तीसगढ़ के रायपुर के निवासी हैं, जबकि अन्य तीन झारखंड के रहने वाले हैं।

दोषी करार दिए गए अभियुक्त :

- हैदर अली उर्फ अब्दुल्ला उर्फ ब्लैक ब्यूटी : दरभंगा का मूल निवासी। रांची के डोरंडा में युनूस चौक के पास किराए पर रहता था।

- इम्तियाज अंसारी : रांची के धुर्वा थाना क्षेत्र के सिठियो गांव का रहने वाला।

- मुजीबुल्लाह अंसारी : रांची के ओरमांझी थाना क्षेत्र के चकला का निवासी।

- उमेर : रायपुर, छत्तीसगढ़।

- अजहर : रायपुर, छत्तीसगढ़।


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