ब्लैकमेलर मामा को कोर्ट ने ठहराया दोषी
रांची मामा-भांजी के पवित्र रिश्ते को कलंकित कर दुष्कर्म व शादीशुदा जिंदग
जागरण संवाददाता, रांची : मामा-भांजी के पवित्र रिश्ते को कलंकित कर दुष्कर्म व शादीशुदा जिंदगी बर्बाद करने के मामले में अभियुक्त इंद्रजीत जायसवाल को पॉक्सो की विशेष अदालत ने दोषी ठहराया है। सजा की बिंदु पर 13 फरवरी को सुनवाई होगी।
यह मामला बुंडू का है। अभियुक्त मूलत: पलामू के चैनपुर के शाहपुर गांव का रहने वाला है। अभियुक्त पीड़िता के चचेरा भाई का मामा लगता है। पीड़िता के चाचा की 2007 में मौत हो गई थी। इसके बाद से ही इंद्रजीत बराबर बुंडू आता जाता था। नवंबर 2011 में जब पीड़िता 13 वर्ष की थी तभी उसके साथ गलत हरकत करता था। जुलाई 2016 में पिस्तौल के बल पर उसके साथ दुष्कर्म भी किया और अश्लील फोटो भी खींच ली। पीड़िता जब मैट्रिक पास कर आगे की पढ़ाई करने रांची आई तो यहां भी पीछा करने लगा। हद तो तब हो गई जब 30 अप्रैल 2018 को शादी के एक दिन बाद से ही अभियुक्त पीड़िता और उसके पति को परेशान करने लगा। इतना ही नहीं पति के फोन पर दुष्कर्म के दौरान खींची गई फोटो भेज दी। इससे लड़की का विवाह टूट गया। पति ने उसे मायके पहुंचा दिया। आखिरकार 16 मई 2018 को पीड़िता ने बुंडू थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई। इसके बाद 28 जून को पुलिस ने इंद्रजीत को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।
पीड़िता का कहना है कि उसकी मां की मौत हो गई थी। इस कारण चाची के साथ ही रहती थी। अभियुक्त इंद्रजीत बार-बार यह कहता था कि घटना के बारे में किसी को बताओगी तो पिता और भाई को जान से मार देंगे।