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झामुमो नेता जगरनाथ महतो को हाई कोर्ट से अंतरिम राहत Ranchi News

Jharkhand. झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता जगरनाथ महतो पर वर्ष 2014 के चुनाव में आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज है।

By Sujeet Kumar SumanEdited By: Published: Mon, 13 Jan 2020 05:21 PM (IST)Updated: Mon, 13 Jan 2020 07:32 PM (IST)
झामुमो नेता जगरनाथ महतो को हाई कोर्ट से अंतरिम राहत Ranchi News
झामुमो नेता जगरनाथ महतो को हाई कोर्ट से अंतरिम राहत Ranchi News

रांची, राज्‍य ब्‍यूरो। झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस आनंद सेन की अदालत में सोमवार को झामुमो विधायक जगरनाथ महतो के मामले में सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने जगरनाथ महतो को राहत देते हुए निचली अदालत की कार्रवाई पर रोक लगा दी। साथ ही, अदालत ने इस मामले में राज्य सरकार से जवाब मांगा है। इस संबंध में विधायक जगरनाथ महतो ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है। इसमें निचली अदालत द्वारा लिए गए संज्ञान व वारंट को चुनौती दी गई है।

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सुनवाई के दौरान वरीय अधिवक्ता एके कश्यप ने अदालत को बताया कि वर्ष 2014 के चुनाव के दौरान आदर्श चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज करते हुए जगरनाथ महतो को आरोपित बनाया गया था। जांच के बाद पुलिस ने निचली अदालत में चार्जशीट दाखिल की थी। इसके बाद निचली अदालत ने इस मामले में संज्ञान लेते हुए पहले समन व बाद में वारंट जारी कर दिया।

इसके लिए निचली अदालत ने नियमों का पालन नहीं किया है। इसलिए मामले को निरस्त कर दिया जाए। इस मामले में सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता मनोज टंडन ने पक्ष रखा। सुनवाई के बाद अदालत ने विधायक जगरनाथ महतो के मामले में निचली अदालत की कार्रवाई पर रोक लगा दी। बता दें कि जगरनाथ महतो ने हाई कोर्ट में क्वैशिंग (निरस्त) याचिका दाखिल कर पूरे मामले को निरस्त करने की मांग की है।

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