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झारखंड में फ्लेवर तथा सुगंध युक्त तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर रोक

Flavored and Aromatic Tobacco Products झारखंड में अब एक ही दुकान पर पान मसाला का ट्वीन पैक नहीं बिकेगा। तंबाकू उत्पादों की बिक्री के लिए नगर निगम से लाइसेंस लेना होगा। तंबाकू उत्पादों के साथ दूसरा खाद्य पदार्थ नहीं बिकेगा।

By Vikram GiriEdited By: Published: Tue, 12 Jan 2021 04:05 PM (IST)Updated: Tue, 12 Jan 2021 07:27 PM (IST)
झारखंड में फ्लेवर तथा सुगंध युक्त तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर रोक
झारखंड में फ्लेवर तथा सुगंधित युक्त तंबाकू की बिक्री पर रोक। जागरण

रांची, राज्य ब्यूरो। झारखंंड सरकार ने फ्लेवर तथा सुगंध युक्त तंबाकू (चबाने वाला) की बिक्री पर रोक लगा दी है। वैसे किसी चबाने वाले तंबाकू उत्पादों की बिक्री नहीं होगी, जिसमें मसाले, केसर, केवड़ा, मेंथॉल, चूने के पानी, तेल आदि का उपयोग कर उसे सुगंधित या रंगीन बना दिए गया हो। राज्य सरकार ने एक ही दुकान पर पान मसाला के ट्वीन पैक की बिक्री पर भी रोक लगा दी है। स्वास्थ्य विभाग ने इस संबंध में मंगलवार को आदेश जारी कर दिया। यह आदेश एक साल के लिए लगाया गया है, जिसे बाद में बढ़ाया भी जा सकेगा।

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आदेश के अनुसार, अब एक ही दुकान में पान मसाला और तंबाकू (जर्दा) दोनों नहीं बिकेगा। दरअसल, राज्य सरकार ने गुटका (जिसमें पान मसाला और जर्दा दोनों रहता है) पर पहले से ही प्रतिबंध लगा रखा है। इसकी काट के रूप में कई कंपनियों के पान मसाला और जर्दा (छोटू) अलग-अलग पाउच में धड़ल्ले से बिक रहे थे। अब एक ही दुकान में दोनों नहीं बिकेंगे। इधर, राज्य सरकार ने तंबाकू उत्पादों की बिक्री के लिए नगर निगम से लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया है। हालांकि, झारखंड नगर निगम अधिनयम, 2011 में यह प्रावधान पहले से ही है।

अब इसे सख्ती से लागू कराया जाएगा। साथ ही, लाइसेंस लेने वाले दुकान में तंबाकू उत्पाद के साथ कोई अन्य खाद्य पदार्थ नहीं। यहां तक कि पान मसाला भी नहीं बिकेगा। साथ ही वैध ई-वे बिल के बिना पान मसाला और तंबाकू उत्पादों का परिवहन, संग्रहण, वितरण या बिक्री प्रतिबंधित रहेगा। स्वास्थ्य विभाग ने यह रोक सर्वोच्च न्यायालय तथा झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा समय-समय पर पारित आदेशों के आलोक में लगाई है। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव सह खाद्य सुरक्षा आयुक्त के हस्ताक्षर से यह आदेश जारी किया गया है।


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