हत्या कर भून दिया था कलेजा, उग्रवादी की जमानत खारिज
भुवनेश्वर की हत्या कर उसका कलेजा भूनने वाले उग्रवादी पंकज करकेट्टा की जमानत अदालत ने खारिज कर दी।
रांची : भुवनेश्वर की हत्या कर उसका कलेजा भूनने वाले उग्रवादी पंकज करकेट्टा की जमानत अदालत ने खारिज कर दी है। मामला सिमडेगा जिले का है। जिसमें उग्रवादी पंकज ने अपने दोस्त के साथ पहले टांगी से काट कर भुवनेश्वर की हत्या की और बाद में उसका कलेजा भून दिया।
प्रभारी पीडीजे सह एडीजे नीरज कुमार श्रीवास्तव की न्यायालय ने गुरुवार को हत्या कर उसके शव के टुकड़े-टुकड़े करने व कलेजा को भून कर खाने के आरोपी पीएलएफआइ उग्रवादी पंºासियुस केरकेट्टा उर्फ पंकज केरकेट्टा की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए खारिज कर दी।
पंºासियुस पर बोलबा थाना कांड संख्या 1-18 के तहत अपने एक अन्य सहयोगी के साथ मिलकर भुवनेश्वर नामक व्यक्ति की हत्या करने का आरोप है। 24 फरवरी 2018 को शिकायतकर्ता हाबिल बिलुंग अपने साथी भुवनेश्वर ¨सह के साथ मोटरसाइकिल से कहीं जा रहा था। इसी क्रम में छुरिया के सरायजोर जंगल में दो अपराधियों ने हथियार के बल पर उसके वाहन को रोका और हाबिल को मौके पर ही गोली मार दी। घटना के उपरांत भुवनेश्वर दौड़ कर जंगल की ओर भाग गया। उक्त घटना के बाद पुलिस ने मामला दर्ज करने के उपरांत 3 अप्रैल 2018 को पंºासियुस को गिरफ्तार किया तो इसमें कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। आरोपी पंकज ने बताया कि भुवनेश्वर जंगल की ओर भाग गया था, जिसे उनलोगों ने खदेड़ कर पकड़ा और टांगी से काट-काटकर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद दोनो ने वहां शराब आदि पीने के बाद शव का चीरकर कलेजा निकाला और उसे आग में भून दिया। इसके बाद वे लोग उनकी मोटरसाइकिल को लूटकर फरार हो गए थे। आरोपी ने यह भी स्वीकार किया कि हाल में ही केरसई पुलिस दल पर हमला करने वाले पीएलएफआइ के दस्ता में भी शामिल था। इसके अलावा उन्होंने यह भी बताया कि केरसई थाना कांड संख्या 1-18 में बरामद नरकंकाल उसी भुवनेश्वर ¨सह का था, जिसकी उनलोगों ने हत्या कर दी थी। सुनवाई के उपरांत न्यायालय में अभियोजन पक्ष की ओर से पीपी महेन्द्र ¨सह ने दलीलें पेश की।