CM Hemant Soren Convoy Attack Case: सीएम का काफिला रोकने में रीना सहित चार महिलाओं की जमानत याचिका खारिज
सीएम हेमंत सोरेन का काफिला रोकने का प्रयास व उपद्रव करने में शामिल रीना देवी सुमन देवी रेणु सहित चार आरोपितों की जमानत याचिका निचली अदालत से खारिज कर दी गई है। बचाव पक्ष के अधिवक्ता अभय कुमार तिवारी के अनुसार अब ऊपरी अदालत में अपील की जाएगी।
रांची, जासं । सीएम हेमंत सोरेन का काफिला रोकने का प्रयास व उपद्रव करने में शामिल रीना देवी, सुमन देवी, रेणु सहित चार आरोपितों की जमानत याचिका निचली अदालत से खारिज कर दी गई है। बचाव पक्ष के अधिवक्ता अभय कुमार तिवारी के अनुसार निचली अदालत से जमानत खारिज होने के बाद अब ऊपरी अदालत में अपील की जाएगी। बता दें कि तीन जनवरी को ओरमांझी में सिर कटी लाश बरामद हुई थी।
हत्याराेपित की गिरफ्तारी की मांग को लेकर दूसरे दिन चार जनवरी की शाम भैरव सिंह अपने साथियों के साथ किशोरगंज में प्रदर्शन कर रहा था। ठीक उसी समय सीएम का काफिला वहां से गुजरा जिसे रोकने का प्रयास किया गया। काफिले में आगे चल रहे ट्रैफिक इंस्पेक्टर नवल सिंह के साथ मारपीट हुई। इस मामले में सुखदेव नगर थाना में 70 से ज्यादा लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई एवं 34 को अब तक गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। वही भैरव सिंह ने सात जनवरी को न्यायायिक दंडाधिकारी अभिषेक प्रसाद की अदालत में खुद सरेंडर किया था। जिसके बाद उसे जेल भेज दिया गया। पुलिस ने आरोपितों को हिंसा के लिए उकसाने, सरकारी काम में बाधा पहुंचाने, लॉक डाउन नियमों के उल्लंघन आदि का आरोपित बनाया है।