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BJP विधायक ढुलू महतो को सुप्रीम कोर्ट से राहत, यौन शोषण मामले में जमानत रद करने संबंधी याचिका खारिज

Dhullu Mahato BJP MLA Baghmara Dhanbad धनबाद के कतरास की एक महिला ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर ढुलू महतो को झारखंड हाई काेर्ट से मिली जमानत को रद करने की मांग की थी। कहा था कि विधायक गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं।

By Sujeet Kumar SumanEdited By: Published: Wed, 06 Jan 2021 05:21 PM (IST)Updated: Thu, 07 Jan 2021 09:19 AM (IST)
BJP विधायक ढुलू महतो को सुप्रीम कोर्ट से राहत, यौन शोषण मामले में जमानत रद करने संबंधी याचिका खारिज
Dhullu Mahato BJP MLA Baghmara Dhanbad: बाघमारा के भाजपा विधायक ढुलू महतो।

रांची, राज्‍य ब्‍यूरो। Dhullu Mahato BJP MLA Baghmara Dhanbad बाघमारा, धनबाद से भाजपा विधायक ढुलू महतो को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने यौन शोषण के एक मामले में झारखंड हाई कोर्ट से ढुलू महतो को मिली जमानत रद करने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है। जस्टिस विनीत शरण और जस्टिस अजय रस्तोगी की अदालत ने कहा कि इस मामले में जमानत रद करने का कोई कारण नहीं दिख रहा है। कतरास निवासी एक महिला नेत्री ने हाई कोर्ट से मिली जमानत को रद करने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी।

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प्रार्थी ने हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में दी थी चुनौती

याचिका में कहा गया था कि  विधायक ढुलू महतो का बाघमारा क्षेत्र में दबदबा है। उनके खिलाफ 35 से ज्यादा मामले दर्ज  हैं, लेकिन अधिकतर मामलों में वे बरी हो गए हैं। कई मामलों में उनके खिलाफ गवाही दर्ज नहीं हो पा रही है। ऐसे में यौन शोषण मामले में निष्पक्ष ट्रायल होने की उम्मीद नहीं है। हाई कोर्ट से मिली जमानत के बाद ढुलू महतो जेल से बाहर हैं और यौन शोषण मामले में वे गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। याचिका में यह भी कहा गया था कि इस मामले में पुलिस को प्राथमिकी दर्ज करने में एक साल लग गए थे। ऐसे में उनकी जमानत रद कर देनी चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जमानत रद करने का नहीं दिख रहा कोई कारण

बता दें कि विधायक ढुलू महतो पर यौन शोषण का आरोप है। हाई कोर्ट के निर्देश पर विधायक ढुलू महतो के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज हुई थी। इस मामले में ढुलू महतो ने कोर्ट में सरेंडर किया था। जुलाई 2020 में झारखंड हाई कोर्ट ने उन्हें जमानत प्रदान कर दी थी। इसी आदेश के खिलाफ पीडि़ता ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल की थी। बुधवार को इस मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाजपा विधायक ढुलू महतो की जमानत रद करने का कोई कारण नहीं दिख रह।


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