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गिरफ्तार उग्रवादी विनोद व मुनेश गंझू को एनआइए ने लिया पांच दिनों के रिमांड पर

-शुक्रवार को रांची व चतरा से दोनों को किया गया था गिरफ्तार जागरण संवाददता, रांची : एनआ

By JagranEdited By: Published: Sun, 01 Jul 2018 12:56 AM (IST)Updated: Sun, 01 Jul 2018 12:56 AM (IST)
गिरफ्तार उग्रवादी विनोद व मुनेश गंझू को एनआइए ने लिया पांच दिनों के रिमांड पर
गिरफ्तार उग्रवादी विनोद व मुनेश गंझू को एनआइए ने लिया पांच दिनों के रिमांड पर

-शुक्रवार को रांची व चतरा से दोनों को किया गया था गिरफ्तार

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जागरण संवाददता, रांची : एनआइए की टीम ने शनिवार को तृतीय सम्मेलन प्रस्तुति कमेटी (टीएसपीसी) के दो उग्रवादियों को प्रधान न्यायायुक्त सह एनआइए के विशेष न्यायाधीश नवनीत कुमार की अदालत में पेश किया। इन उग्रवादियों में निर्मल गंझू के 27 वर्षीय पुत्र मुनेश गंझू और विनोद कुमार गंझू शामिल हैं। कोर्ट में पेशी के बाद उनसे पूछताछ के लिए एनआइए ने रिमांड पर लेने की इजाजत अदालत से मांगी। एनआइए ने दोनों से पूछताछ के लिए 10 दिनों के लिए रिमांड पर मांगा। रिमांड के बिंदु पर अदालत में सुनवाई हुई। एनआइए की ओर से कहा गया कि पूछताछ के बाद इन उग्रवादियों की निशानदेही पर हथियार व भारी मात्रा में रुपये बरामद होने की उम्मीद है। इसलिए रिमांड पर लेकर पूछताछ की अनुमति दी जाए।

रिमांड अधिवक्ता नित्यानंद सिंह ने दस दिनों की रिमांड का विरोध किया। उन्होंने अदालत को बताया कि इतने दिनों तक रिमांड पर लेकर पूछताछ की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा कि पूछताछ के लिए तीन दिनों का रिमांड दिया जा सकता है। अदालत ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद पांच दिनों का रिमांड मंजूर किया। पूछताछ के बाद दोनों को फिर अदालत में पेश किया जाएगा। अगली पेशी के लिए अब पांच जुलाई की तिथि निर्धारित है।

दोनों उग्रवादियों की गिरफ्तारी शुक्रवार को हुई थी। एनआइए की टीम ने उग्रवादी मुनेश को चतरा के सर्किट हाउस से गिरफ्तार किया था जबकि विनोद कुमार गंझू को रांची के कांके रोड स्थित हॉट लिप्स रेस्टोरेंट से खाना खाने के दौरान गिरफ्तार किया था। विनोद कुमार गंझू के पास से मोबाइल और करीब 15 हजार रुपये भी बरामद किए गए थे। जिसे अदालत में प्रस्तुत किया गया। दोनों के खिलाफ अदालत से गैर जमानतीय गिरफ्तारी वारंट जारी था।

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लेवी वसूलने, रंगदारी मांगने का आरोप

इनके खिलाफ लेवी वसूलने, रंगदारी मांगने का आरोप था। साथ ही नोट बंदी के दौरान राशि को एक दूसरे के एकाउंट में स्थानांतरण करने आदि का आरोप है। मामले को लेकर सबसे पहले चतरा जिले के टंडवा में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। जिसे एनआइए की टीम ने टेक ओवर किया है। काड संख्या 3/18 के तहत प्राथमिकी दर्ज कर एनआइए की टीम ने जांच शुरू की है। इस मामले में पूर्व में 57 लाख रुपये नकद भी जब्त किए गए थे। इस मामले में 12 आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज है। इस मामले में एक अभियुक्त प्रदीप राम उर्फ प्रदीप वर्मा चतरा जेल में बंद है। एनआइए की टीम उसे पूर्व में रिमांड पर लेकर पूछताछ कर चुकी है। एनआइए की टीम अन्य उग्रवादियों की खोजबीन में जुटी है।

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