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भाजपा नेता अनिल टाइगर हत्याकांड के आरोपित की जमानत याचिका खारिज, नाबालिग से दुष्कर्म का आरोपी दोषी करार

Published: Sat, 27 Jun 2026 05:13 PM (IST)

रांची की अदालत ने भाजपा नेता अनिल टाइगर हत्याकांड के आरोपित जिशान अख्तर की जमानत याचिका खारिज कर दी। अभियोजन ...और पढ़ें

अनिल टाइगर हत्याकांड में आरोपित की जमानत याचिका खारिज।

अनिल टाइगर हत्याकांड में आरोपित की जमानत याचिका खारिज।

HighLights

  1. जिशान अख्तर की जमानत याचिका अदालत ने खारिज की।

  2. अनिल टाइगर हत्याकांड में आरोपित पर साजिश का आरोप।

राज्य ब्यूरो, रांची। अपर न्यायायुक्त संजीव झा की अदालत से भाजपा नेता अनिल टाइगर की हत्या के आरोपित जिशान अख्तर को राहत नहीं मिली। सुनवाई के बाद अदालत ने आरोपित की जमानत याचिका खारिज कर दी। वह 10 अप्रैल 2025 से जेल में है।

राज्य की ओर से जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा गया कि आरोपित अनिल टाइगर की हत्या की साजिश और घटना में शामिल था। अभियोजन ने अदालत को बताया कि आरोपित के खिलाफ गंभीर और प्रत्यक्ष साक्ष्य मौजूद हैं।

कोर्ट ने कहा कि मोबाइल काल डिटेल रिकार्ड (सीडीआर) से यह स्पष्ट हुआ है कि आरोपित लगातार उन सह-आरोपितों के संपर्क में था, जिन्होंने अनिल टाइगर को गोली मारी थी। केस डायरी के अनुसार आरोपित ने अपने स्वीकारोक्ति बयान में भी घटना में संलिप्तता स्वीकार की है। इसके अलावा, सूचक सहित कई गवाहों ने अपने बयानों में अभियोजन पक्ष का समर्थन किया है।

नाबालिग का यौन शोषण करने वाला दोषी करार

पोक्सो कोर्ट ने नाबालिग का यौन शोषण करने के अभियुक्त साजिद को शनिवार को दोषी करार दिया है। सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 29 जून की तिथि निर्धारित की है। आरोपित गिरफ्तारी के बाद से ही जेल में है। घटना को लेकर पीड़िता ने अगस्त 2025 में अरगोड़ा थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी।

पीड़िता ने आरोप लगाया था कि मंदिर से लौटने के दौरान आरोपित ने उसे जूस पीने का प्रस्ताव दिया और बाद में उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता ने अपने बयान में भी आरोपों का समर्थन किया था। मामले में अदालत ने 16 सितंबर 2025 को आरोपित के आरोप तय किया था। ट्रायल के दौरान अभियोजन की ओर से प्रस्तुत गवाहों और साक्ष्य के आधार पर अदालत ने आरोपित को दोषी ठहराया।