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Nishikant Dubey MP: जमीन खरीद विवाद से जुड़े अनामिका गौतम के मामले में फैसला सुरक्षित

Nishikant Dubey MP भाजपा सांसद निशिकांत दुबे की पत्नी अनामिका गौतम की ओर से झारखंड हाई कोर्ट में दाखिल याचिका पर सुनवाई पूरी हो गई है। अनामिका गौतम के अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने कोर्ट में कहा कि उनके मुवक्किल के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी में कुछ भी आपराधिक नहीं है।

By Alok ShahiEdited By: Published: Thu, 04 Feb 2021 05:08 AM (IST)Updated: Thu, 04 Feb 2021 06:54 PM (IST)
Nishikant Dubey MP: जमीन खरीद विवाद से जुड़े अनामिका गौतम के मामले में फैसला सुरक्षित
Nishikant Dubey MP: भाजपा सांसद निशिकांत दुबे और उनकी पत्नी अनामिका गौतम।

रांची, राज्य ब्यूरो। Nishikant Dubey MP BJP, Anamika Gautam गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे की पत्नी अनामिका गौतम से जुड़े जमीन विवाद मामले में दर्ज प्राथमिकी के खिलाफ दाखिल याचिका पर गुरुवार को झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। दोनों पक्षों की ओर से बहस पूरी होने के बाद जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। इस संबंध में अनामिका गौतम की ओर से हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद करने की मांग की गई है।

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गुरुवार को सुनवाई के दौरान अनामिका गौतम की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरीय अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने कहा कि जमीन खरीद का मामला आपराधिक नहीं, बल्कि सिविल विवाद से संबंधित है। जमीन खरीदने के लिए एलपीसी लेने के लिए जो शपथ पत्र दिया गया है, उसे फर्जी नहीं कहा जा सकता है। उनकी ओर से किसी प्रकार का कोई भी फर्जी दस्तावेज तैयार नहीं किया गया है। प्राथमिकी में लगाए गए सभी आरोप निराधार हैं, इसलिए दर्ज प्राथमिकी को निरस्त कर देना चाहिए। यह राजनीति से प्रेरित मामला है।

राज्य सरकार की ओर से वरीय अधिवक्ता दुष्यंत दवे ने कहा कि एलपीसी के लिए दिए गए शपथ पत्र से स्पष्ट पता चलता है कि उसमें हेराफेरी की गई है। ऐसे में आपराधिक मामला बनता है। अभी इस मामले की जांच चल रही है। इसलिए प्रार्थी की याचिका खारिज कर देनी चाहिए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। अदालत ने सोमवार तक दोनों पक्षों को लिखित पक्ष अदालत में दाखिल करने का निर्देश दिया है।


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