धोखाधड़ी मामले में अमीषा पटेल को झारखंड हाई कोर्ट से अंतरिम राहत
Jharkhand. रांची के अजय कुमार सिंह ने अभिनेत्री अमीषा पटेल के खिलाफ धोखाधड़ी और चेक बाउंस का केस दर्ज कराया है।
रांची, राज्य ब्यूरो। बॉलीवुड अभिनेत्री अमीषा पटेल व कुनाल घूमर को झारखंड हाई कोर्ट से अंतरिम राहत मिली है। जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने सोमवार को सुनवाई के बाद अगले आदेश तक अमीषा पटेल के खिलाफ उत्पीड़क कार्रवाई पर रोक लगा दी। वहीं, शिकायतवाद दर्ज कराने वाले अजय कुमार सिंह से जवाब मांगा है। इस संबंध में अमीषा पटेल व कुनाल घूमर की ओर से याचिका दाखिल की गई थी। इसमें निचली अदालत से जारी वारंट को चुनौती दी गई है।
सुनवाई के दौरान अमीषा की ओर से अदालत को बताया गया कि निचली अदालत द्वारा इस मामले में लिया गया संज्ञान सही नहीं है। इसमें नियमों का पालन नहीं किया गया है। वहीं, शिकायतकर्ता ने मनगढंत कहानी बनाई है। इसलिए शिकायतवाद व निचली अदालत के संज्ञान को निरस्त किया जाए। प्रतिवादी की ओर से इसका विरोध किया गया। अदालत ने प्रतिवादी अजय कुमार सिंह को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।
यह है मामला
वर्ष 2017 में हरमू हाउसिंग कॉलोनी में एक कार्यक्रम के दौरान अजय कुमार की अमीषा पटेल से मुलाकात हुई और फिल्मों में पैसे लगाने को ऑफर मिला। इसके फिल्म देसी मैजिक बनाने के नाम पर उन्होंने ढाई करोड़ रुपये अमीषा पटेल के खाते में ट्रांसफर कर दिए। अजय कुमार सिंह लवली वल्र्ड इंटरटेनमेंट के प्रोपराइटर हैं।
एकरारनामे के अनुसार निवेश के बदले रिर्टन और फिल्म की कमाई में दस फीसद हिस्सेदारी तय हुई थी, लेकिन जब फिल्म जून 2018 में रिलीज नहीं हुई, तो अजय ने पैसे की मांग की। इसके बाद अमीषा पटेल की ओर से अक्टूबर 2018 में ढाई करोड़ व 50 लाख रुपये के दो चेक दिए गए, जो बाउंस हो गए। इसके बाद अजय सिंह ने 16 नवंबर 2018 को निचली अदालत में मुकदमा दर्ज कराया था। इस पर सुनवाई के बाद निचली अदालत ने 16 मई 2019 को वारंट जारी कर दिया था।
यह भी पढ़ें: Amisha Patel: अभिनेत्री अमीषा पटेल के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट, धोखाधड़ी मामले में रांची की अदालत का फैसला