यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Aug 07, 2024 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
Money Laundering Case: 'मेरी गिरफ्तारी गलत तरीके से हुई', ईडी कोर्ट में बोले पूर्व मंत्री आलमगीर आलम
मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व मंत्री आलमगीर आलम की ओर से ईडी कोर्ट में बहस पूरी कर ली गई है। ...और पढ़ें

HighLights
- आलमगीर आलम की जमानत पर 9 अगस्त को ईडी रखेगी पक्ष
- मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आलमगीर आलम की ओर से बहस पूरी
- आलम ने कहा- उम्र व स्वास्थ्य को देखते हुए मिले जमानत
राज्य ब्यूरो, रांची। ईडी के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की अदालत में टेंडर कमीशन की राशि का मनी लॉन्ड्रिंग करने के आरोपित पूर्व मंत्री आलमगीर आलम की जमानत याचिका पर बुधवार को सुनवाई हुई। इस दौरान आलमगीर आलम की ओर से बहस पूरी कर ली गई।
मामले में ईडी की ओर नौ अगस्त को पक्ष रखा जाएगा। सुनवाई के दौरान आलमगीर आलम की ओर से कहा गया कि मामले में प्रार्थी पूरी तरह से निर्दोष हैं। जिस आरोप में गिरफ्तार किया गया है, उन पर वह आरोप साबित नहीं हो रहा है। गलत तरीके से उनकी गिरफ्तारी हुई है।
आलमगीर ने किया जमानत देने का अनुरोध
उनकी ओर से उम्र और स्वास्थ्य का हवाला देते हुए जमानत देने का अनुरोध किया गया। मामले में ईडी की ओर से बहस की जाएगी। पिछली सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से लगभग 1500 पन्नों की लिखित बहस अदालत में दाखिल की गई थी। ईडी की ओर से भी मामले में जवाब दाखिल किया जा चुका है।
15 मई को हुई थी आलमगीर की गिरफ्तारी
बता दें आलमगीर आलम ने 18 जुलाई को गिरफ्तारी के 64 दिनों बाद जमानत की गुहार लगाई है। ईडी ने उनको 15 मई को गिरफ्तार किया था। तब से वह जेल में हैं।
यह गिरफ्तारी उनके आप्त सचिव संजीव कुमार लाल एवं उसका नौकर जहांगीर आलम के यहां से मिले 32.30 करोड़ रुपये नकद बरामदगी मामले में की गई है।
इसी मामले में ग्रामीण विकास विभाग के निलंबित चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम सहित नौ आरोपित जेल में है
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