शहीदों के परिजनों की सहायता राशि का चौथाई अब मां-बाप को, पढ़ें झारखंड कैबिनेट के फैसले
झारखंड कैबिनेट की मंगलवार को हुई बैठक में कुल 14 प्रस्ताव स्वीकृत किए गए। मुख्यमंत्री रघुवर दास की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई।
By Alok ShahiEdited By: Published: Tue, 06 Aug 2019 10:25 AM (IST)Updated: Tue, 06 Aug 2019 09:36 PM (IST)
रांची, राज्य ब्यूरो। नक्सली अथवा उग्रवादी घटना में मारे जानेवाले सरकारी कर्मियों (जवानों/कर्मचारियों) के परिजनों को मिलनेवाली एकमुश्त राशि का चौथाई हिस्सा अब उनके माता-पिता के खाते में सीधे जाएगा। राज्य कैबिनेट ने यह फैसला बुजुर्ग और आश्रित अभिभावकों के हितों की रक्षा के तहत लिया है। कई बार इस तरह के उदाहरण आए हैं कि पति की मौत के बात पत्नी प्राप्त राशि लेकर अलग हो जाती है अथवा परिजनों के दबाव में शादी कर लेती है।
इसके बाद शहीद के अभिभावकों को बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस स्थिति से मुक्ति के लिए गृह विभाग के प्रस्ताव को कैबिनेट ने स्वीकृति प्रदान कर दी है। इसके अलावा राज्य कैबिनेट ने औद्योगिक बिजली उपभोक्ताओं को प्रति यूनिट 1.25 रुपये की सब्सिडी देने का निर्णय लिया है। मंगलवार को कैबिनेट ने कुल 14 प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की है।
डीसी-एसपी तय करेंगे कि माता-पिता आश्रित थे या नहीं
शहीदों के अभिभावकों को राशि तभी मिल पाएगी जब डीसी अथवा एसपी अथवा दोनों की रिपोर्ट में यह बात सामने आएगी कि उक्त सरकारी कर्मी या जवान की आमदनी से ही बुजुर्ग अभिभावकों का जीवन-यापन चल रहा था। रिपोर्ट नहीं होने की स्थिति में यह राशि नहीं मिल पाएगी। इसके अलावा किसी भी शहीद के माता-पिता में से एक के ही जिंदा होने की स्थिति में भी पूरी एक चौथाई राशि उन्हीं के खाते में जाएगी। वर्तमान में किसी प्रकार की उग्रवादी हिंसा अथवा नक्सली घटना में मारे जानेवाले जवानों या सरकारी कर्मियों को एकमुश्त 10 लाख रुपये और नौकरी के शेष कार्यकाल का वेतन मिलता है। सभी प्रकार की राशि में एक चौथाई अभिभावकों को मिलेगा।
फुटबॉल खिलाडिय़ों को एक-एक हजार रुपये
कैबिनेट ने मुख्यमंत्री आमंत्रण फुटबॉल कप की विजेता और उपविजेता टीम के सदस्यों को एक-एक हजार रुपये देने का निर्णय लिया है। इसमें टीम के मैनेजर भी शामिल होंगे। राज्य के सभी 263 प्रखंडों में विजेता और उपविजेता टीमों (पुरुष-महिला दोनों) के सभी 16 सदस्यों को एक-एक हजार रुपये मिलेंगे। यही राशि जिलास्तर, प्रमंडल स्तर और राज्य स्तर की टीमों के सदस्यों को मिलेगा। एक टीम में मैनेजर समेत कुल 16 सदस्य होंगे। इस प्रकार, सभी सदस्यों के भुगतान के लिए कैबिनेट ने 1.79 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान कर दी है और यह राशि सीधे सदस्यों के खाते में जाएगी।
बिजली सब्सिडी से 42 करोड़ का अतिरिक्त बोझ
राज्य में एचटीएसएस उपभोक्ताओं (औद्योगिक बिजली के खरीदार) को अब प्रति यूनिट 1.25 रुपये की सब्सिडी जाएगी, जिससे सरकार पर कुल 42 करोड़ का बोझ बढ़ेगा। वर्तमान में औद्योगिक उपभोक्ताओं को 6.19 रुपये प्रति यूनिट की दर से विद्युत आपूर्ति की जा रही है।
झारखंड राज्य भौतिक चिकित्सा (फिजियोथैरेपी) परिषद का गठन
राज्य फिजियोथेरेपी परिषद का गठन कर लिया गया है। यह परिषद फिजियोथेरेपी का प्रैक्टिस करनेवाले विशेषज्ञों का निबंधन से लेकर उनके खिलाफ कार्रवाई तक के लिए अधिकृत होगी। परिषद शिक्षा के लिए मानकों का निर्धारण भी करेगी।
फसल बीमा का प्रीमियम राज्य सरकार देगी
वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत प्रस्तावित किसानों द्वारा दिए जाने वाले दो फीसद प्रीमियम राशि का वहन राज्य सरकार करेगी। किसानों के फसलों का बीमा एक रुपये की टोकन राशि पर किए जाने की स्वीकृति दी गई। इसके लिए कुल 70 करोड़ रुपये की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।
अन्य फैसले
इसके बाद शहीद के अभिभावकों को बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस स्थिति से मुक्ति के लिए गृह विभाग के प्रस्ताव को कैबिनेट ने स्वीकृति प्रदान कर दी है। इसके अलावा राज्य कैबिनेट ने औद्योगिक बिजली उपभोक्ताओं को प्रति यूनिट 1.25 रुपये की सब्सिडी देने का निर्णय लिया है। मंगलवार को कैबिनेट ने कुल 14 प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की है।
डीसी-एसपी तय करेंगे कि माता-पिता आश्रित थे या नहीं
शहीदों के अभिभावकों को राशि तभी मिल पाएगी जब डीसी अथवा एसपी अथवा दोनों की रिपोर्ट में यह बात सामने आएगी कि उक्त सरकारी कर्मी या जवान की आमदनी से ही बुजुर्ग अभिभावकों का जीवन-यापन चल रहा था। रिपोर्ट नहीं होने की स्थिति में यह राशि नहीं मिल पाएगी। इसके अलावा किसी भी शहीद के माता-पिता में से एक के ही जिंदा होने की स्थिति में भी पूरी एक चौथाई राशि उन्हीं के खाते में जाएगी। वर्तमान में किसी प्रकार की उग्रवादी हिंसा अथवा नक्सली घटना में मारे जानेवाले जवानों या सरकारी कर्मियों को एकमुश्त 10 लाख रुपये और नौकरी के शेष कार्यकाल का वेतन मिलता है। सभी प्रकार की राशि में एक चौथाई अभिभावकों को मिलेगा।
फुटबॉल खिलाडिय़ों को एक-एक हजार रुपये
कैबिनेट ने मुख्यमंत्री आमंत्रण फुटबॉल कप की विजेता और उपविजेता टीम के सदस्यों को एक-एक हजार रुपये देने का निर्णय लिया है। इसमें टीम के मैनेजर भी शामिल होंगे। राज्य के सभी 263 प्रखंडों में विजेता और उपविजेता टीमों (पुरुष-महिला दोनों) के सभी 16 सदस्यों को एक-एक हजार रुपये मिलेंगे। यही राशि जिलास्तर, प्रमंडल स्तर और राज्य स्तर की टीमों के सदस्यों को मिलेगा। एक टीम में मैनेजर समेत कुल 16 सदस्य होंगे। इस प्रकार, सभी सदस्यों के भुगतान के लिए कैबिनेट ने 1.79 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान कर दी है और यह राशि सीधे सदस्यों के खाते में जाएगी।
बिजली सब्सिडी से 42 करोड़ का अतिरिक्त बोझ
राज्य में एचटीएसएस उपभोक्ताओं (औद्योगिक बिजली के खरीदार) को अब प्रति यूनिट 1.25 रुपये की सब्सिडी जाएगी, जिससे सरकार पर कुल 42 करोड़ का बोझ बढ़ेगा। वर्तमान में औद्योगिक उपभोक्ताओं को 6.19 रुपये प्रति यूनिट की दर से विद्युत आपूर्ति की जा रही है।
झारखंड राज्य भौतिक चिकित्सा (फिजियोथैरेपी) परिषद का गठन
राज्य फिजियोथेरेपी परिषद का गठन कर लिया गया है। यह परिषद फिजियोथेरेपी का प्रैक्टिस करनेवाले विशेषज्ञों का निबंधन से लेकर उनके खिलाफ कार्रवाई तक के लिए अधिकृत होगी। परिषद शिक्षा के लिए मानकों का निर्धारण भी करेगी।
फसल बीमा का प्रीमियम राज्य सरकार देगी
वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत प्रस्तावित किसानों द्वारा दिए जाने वाले दो फीसद प्रीमियम राशि का वहन राज्य सरकार करेगी। किसानों के फसलों का बीमा एक रुपये की टोकन राशि पर किए जाने की स्वीकृति दी गई। इसके लिए कुल 70 करोड़ रुपये की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।
अन्य फैसले
- जामताड़ा में मोहनबांक-नाला पथ जिसके कुल लंबाई 14.2 किलोमीटर है, को ग्रामीण विकास विभाग से पथ निर्माण विभाग को सौंपते हुए चौड़ीकरण, मजबूतीकरण एवं पुनर्निर्माण कार्य के लिए 41 करोड़ 87 लाख रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है।
- सरायकेला-खरसावां जिला अंतर्गत राजनगर अंचल के मौजा रंजीतपुर में 20 डिसमिल जमीन कुल देय राशि 2.41 लाख रुपये की अदायगी पर नवीकरण विकल्प के साथ बालाजी एग्रो फार्म इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड के साथ 30 वर्षों के लिए (राइस मिल के प्रायोजनार्थ) लीज बंदोबस्ती की स्वीकृति दी गई है।
- झारखंड मोटरयान निरीक्षक संवर्ग (नियुक्ति, प्रोन्नति एवं सेवा की अन्य शर्तें) संशोधन नियमावली, 2019 को स्वीकृति दी गई। अब एमवीआइ बनने के लिए तीन साल के बदल एक साल के अनुभव की ही दरकार होगी।
- फुसरो नगर परिषद अंतर्गत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन योजना के लिए पीपीपी मॉडल पर कार्यान्वयन के लिए 176 करोड़ की योजना को प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई।
- चतुर्थ झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र के सत्रावसान के लिए मंत्रिपरिषद की स्वीकृति मिली।
- आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लाभुकों को गोल्डन कार्ड निर्गत करने के लिए कुल 53.34 करोड़ रुपए की योजना के कार्यान्वयन की स्वीकृति एवं मनोनयन के आधार पर कार्य आवंटित करने का निर्णय।
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