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रात दस बजे के बाद आतिशबाजी की तो अवमानना का केस करेगी पुलिस

रांची, धनबाद, हजारीबाग, जमशेदपुर व दुमका में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कर्मी करेंगे मॉनीट¨रग

By JagranEdited By: Published: Wed, 07 Nov 2018 08:24 AM (IST)Updated: Wed, 07 Nov 2018 08:24 AM (IST)
रात दस बजे के बाद आतिशबाजी की तो अवमानना का केस करेगी पुलिस
रात दस बजे के बाद आतिशबाजी की तो अवमानना का केस करेगी पुलिस

राज्य ब्यूरो, रांची : रात के दस बजे के बाद अगर पटाखे फूटे तो पुलिस वैसे व्यक्ति के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट के अवमानना का केस करेगी। इतना ही नहीं, वायु व ध्वनि प्रदूषण फैलाने वाले पटाखों की बिक्री पर रोक का आदेश है, लेकिन इस पर अनुपालन अगले साल से पूरी तरह हो जाएगा। एनसीआर दिल्ली में यह आदेश पूरी तरह से लागू है, जबकि देश के अन्य हिस्सों में पटाखा फोड़ने के निर्धारित समय पूरी सख्ती के साथ लागू होगा। यह जानकारी दीपावली के एक दिन पूर्व मंगलवार को सूचना भवन में सभागार में पुलिस-प्रशासन के आलाधिकारियों ने संवाददाता सम्मेलन में दी। अधिकारियों में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के चेयरमैन एके रस्तोगी, एडीजी ऑपरेशन आरके मल्लिक, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव राजीव लोचन बक्सी व गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अवर सचिव अविनाश चंद्र ठाकुर मौजूद थे।

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अधिकारियों ने बताया कि आतिशबाजी को लेकर सुप्रीम कोर्ट से जारी गाइडलाइंस का हर हाल में पालन कराया जाएगा। इसके लिए सभी जिलों के डीसी-एसपी-एसएसपी को आदेश जारी कर दिया गया है। यह आदेश दिया गया है कि कोई भी इस गाइडलाइंस की अवहेलना करता है तो संबंधित थानेदार वैसे व्यक्ति के विरुद्ध कोर्ट के अवमानना का मामला दर्ज करे।

पटाखों से होने वाले प्रदूषण की मॉनीट¨रग प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कर रहा है। राज्य के पांच शहरों में बोर्ड के कर्मी वायु प्रदूषण की मॉनीट¨रग करेंगे। इन शहरों में रांची, धनबाद, हजारीबाग, जमशेदपुर व दुमका हैं। वर्तमान में झारखंड के धनबाद में वायु प्रदूषण सर्वाधिक है। वहीं, रांची में वायु प्रदूषण ने अभी सीमा रेखा को पार नहीं किया है।

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एनसीआर के लिए जारी यह गाइडलाइंस पूरे देश में लागू करने की तैयारी

- लरी वाले पटाखे बैन।

- लवण, बोरियम, साल्ट, लेड व मर्करी वाले पटाखे बैन।

- देश में प्रतिबंधित पटाखों का निर्माण होगा बंद।

- पटाखों का साउंड 125 से 145 डेसिबेल के बीच होना चाहिए।

- साइलेंस जोन जैसे अस्पताल, शिक्षण संस्थाएं, न्यायालय आदि के 100 मीटर के दायरे में पटाखे नहीं छोड़ने हैं।

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इन त्योहारों के लिए पूरे देश में जारी हुआ है आदेश

- दीपावली : रात के आठ बजे से रात दस बजे के बीच।

- गुरु पर्व : सुबह चार से पांच बजे व रात नौ से दस बजे के बीच।

- क्रिसमस व नव वर्ष : रात के 11:55 बजे से रात 12:30 बजे तक।

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देश में बनेंगे ग्रीन पटाखे

प्रदूषण रोकने के लिए देश में ग्रीन पटाखे बनेंगे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इसकी प्रक्रिया शुरू हो गई है। केमिकल युक्त, बोरियम, लेड, लवण, मर्करी आदि मिलाकर कोई पटाखा निर्माता पटाखा बनाएगा तो उसके विरुद्ध भी कार्रवाई होगी। यह गाइडलाइंस एक साल में पूरी तरह धरातल पर उतर जाएगा।

वर्तमान में दिल्ली में ही इस गाइडलाइंस का सख्ती से पालन होना है। जबकि, पूरे देश में पटाखा फोड़ने के समय पर ही अभी जोर दिया जा रहा है। जिला प्रशासन ने भी जारी किया निर्देश जागरण संवाददाता, रांची : सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर जिला प्रशासन ने पटाखे जलाने का समय रात्रि आठ बजे से दस बजे तक निर्धारित किया है। जिन पटाखों का ध्वनि स्तर 125 डेसीबल या 145 डेसीबल से अधिक होगा, उनके छोड़ने पर प्रतिबंध होगा। शाति वाले क्षेत्र में आतिशबाजी की अनुमति नहीं होगी। अस्पताल, शैक्षणिक संस्थान, न्यायालय, धार्मिक संस्थान से 100 मीटर से कम दूरी वाले क्षेत्र तथा अन्य वैसे क्षेत्र जिसे सक्षम पदाधिकारी द्वारा ऐसे क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया हो। इन क्षेत्रों में पटाखा छोड़ना प्रतिबंध होगा। कम उत्सर्जित करने वाले पटाखों को छोड़ने को कहा है। जिला प्रशासन ने आमलोगों से अपील किया है कि सर्वोच्च न्यायालय के दिशानिर्देश का पालन करें।


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