पत्थलगड़ी के आरोपित स्टेन स्वामी को झारखंड हाई कोर्ट से नहीं मिली राहत
Jharkhand. निचली अदालत द्वारा पत्थलगड़ी के आरोपित स्टेन स्वामी के खिलाफ कुर्की जब्ती के आदेश को झारखंड हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है।
By Sujeet Kumar SumanEdited By: Published: Tue, 30 Jul 2019 05:22 PM (IST)Updated: Tue, 30 Jul 2019 08:59 PM (IST)
रांची, राज्य ब्यूरो। झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस एके गुप्ता की अदालत में मंगलवार को पत्थलगड़ी मामले में आरोपित स्टेन स्वामी की क्वैशिंग (निरस्त) याचिका पर सुनवाई हुई। इसमें स्टेन स्वामी कोई राहत नहीं मिली। सुनवाई के बाद अदालत ने राज्य सरकार को शपथ पत्र के माध्यम से जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। मामले में अगली सुनवाई आठ अगस्त को होगी। दरअसल, स्टेन स्वामी की ओर से पत्थलगड़ी मामले में दर्ज प्राथमिकी और वारंट को निरस्त करने की मांग करते हुए क्वैशिंग याचिका दाखिल की गई है।
सुनवाई के दौरान स्टेन स्वामी के अधिवक्ता की ओर से अदालत से उनके खिलाफ किसी भी प्रकार की उत्पीड़क रोक लगाने की गुहार लगाई गई, जिसका विशेष लोक अभियोजक सूरज कुमार वर्मा की ओर से विरोध किया गया। उनकी ओर से अदालत को बताया गया कि याचिका लंबित रहने के दौरान 22 जुलाई 2019 को निचली अदालत ने स्टेन स्वामी के खिलाफ कुर्की-जब्ती का आदेश जारी कर दिया है। इसके बाद अदालत ने इस मामले में राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। बता दें स्टेन स्वामी को पत्थलगड़ी मामले में आरोपित बनाया गया है। उनकी ओर से हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर पूरे मामले को निरस्त करने की मांग की गई है।
सुनवाई के दौरान स्टेन स्वामी के अधिवक्ता की ओर से अदालत से उनके खिलाफ किसी भी प्रकार की उत्पीड़क रोक लगाने की गुहार लगाई गई, जिसका विशेष लोक अभियोजक सूरज कुमार वर्मा की ओर से विरोध किया गया। उनकी ओर से अदालत को बताया गया कि याचिका लंबित रहने के दौरान 22 जुलाई 2019 को निचली अदालत ने स्टेन स्वामी के खिलाफ कुर्की-जब्ती का आदेश जारी कर दिया है। इसके बाद अदालत ने इस मामले में राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। बता दें स्टेन स्वामी को पत्थलगड़ी मामले में आरोपित बनाया गया है। उनकी ओर से हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर पूरे मामले को निरस्त करने की मांग की गई है।
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