पहले सगे पिता की कर दी हत्या, फिर सौतेले पिता को भी मार डाला; 14साल सजा के बाद फिर उम्रकैद
Jharkhand. अपर न्यायायुक्त एसके शशि की अदालत ने सोमवार को सजा सुनाते हुए पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
रांची, जासं। अपर न्यायायुक्त एसके शशि की अदालत ने सोमवार को सौतेला पिता के हत्यारे सुकरा उरांव को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही, पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं देने पर छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। सजा सुनाने के बाद अभियुक्त को जेल भेज दिया गया। मामला मांडर थाना क्षेत्र के चुंद गांव का है। तीन मार्च 2016 को मामूली कहासुनी पर सिर पर डंडा मारकर बिसु उरांव की हत्या कर दी गई थी। अभियुक्त की यह पहली हत्या नहीं है। इससे पहले उसने अपने सगे पिता को भी मार डाला था। पिता की हत्या में उसे 14 साल जेल की सजा हुई थी। हाल ही में वह सजा काट कर बाहर निकला था।
मां के बयान पर सुकरा उरांव को हुई सजा
सुकरा उरांव को सजा उसकी मां गांगी उरांव के बयान पर हुई है। गांगी उरांव का आरोप है कि घटना के दिन शाम सात बजे वह मोहल्ले में दूसरे के घर खाना बनाने गई थी। दोनों पिता-पुत्र अपने घर में ही थे। घर लौटने पर देखा कि पिता-पुत्र किसी बात पर आपस में झगड़ रहे हैं। जब तक मोहल्लेवासी उन्हें समझाने के लिए आते, सुकरा उरांव ने सौतेले पिता के सिर पर लाठी से प्रहार कर दिया। इससे बिसु उरांव की मौके पर ही मौत हो गई। गांगी उरांव ने अपने बेटे के खिलाफ मांडर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी।