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नाबालिग के साथ दुष्कर्म का आरोपित दोषी करार, 19 को सजा पर सुनवाई

Jharkhand. सजा के बिंदु पर 19 मार्च को सुनवाई होगी। जब लड़की शौच के लिए घर से निकली तो बासुदेव उसे पकड़कर गांव से दूर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की।

By Sujeet Kumar SumanEdited By: Published: Fri, 13 Mar 2020 07:32 PM (IST)Updated: Fri, 13 Mar 2020 07:32 PM (IST)
नाबालिग के साथ दुष्कर्म का आरोपित दोषी करार, 19 को सजा पर सुनवाई
नाबालिग के साथ दुष्कर्म का आरोपित दोषी करार, 19 को सजा पर सुनवाई

रांची, राज्य ब्यूरो। रांची की पोक्सो की विशेष अदालत ने शुक्रवार को नाबालिग के साथ दुष्कर्म के आरोपित बासुदेव दत्ता को दोषी करार दिया है। अदालत ने सजा के बिंदु पर 19 मार्च को सुनवाई निर्धारित की है। यह मामला सोनाहातू थाना क्षेत्र का है। वर्ष 2016 में बाजारटांड स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा में नाबालिग अपना खाता खुलवाने गई थी। बैंक में ही बासुदेव दत्ता उससे मिला और उसने लड़की का खाता खोलने वाले फार्म को भरने में मदद की। इस दौरान दोनों में दोस्ती हो गई और मोबाइल नंबर का भी आदान-प्रदान हुआ।

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इसके बाद बासुदेव लड़की को शादी का झांसा देकर उसके संग घूमता रहा। एक दिन जब लड़की शौच के लिए घर से निकली तो बासुदेव उसे पकड़कर गांव से दूर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की। ऐसा करते हुए लड़की के भाई ने उसे देख लिया। शोर मचाने पर बासुदेव वहां से फरार हो गया। गांववालों ने बासुदेव पर लड़की के साथ शादी करने का दबाव बनाया, लेकिन वह शादी से मुकर गया था।


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