बेटी की गवाही पर पिता को मिली उम्रकैद, पत्नी को जलाकर मार डाला था Ranchi News
Jharkhand. विवाहिता की जला कर हत्या में रांची में पति को उम्र कैद की सजा मिली है। बेटी की गवाही बनी अहम अदालत ने नाना को सौंपी परवरिश की जिम्मेवारी।
रांची, जासं। अपर न्यायायुक्त राजीव आनंद की अदालत ने बुधवार को चार बच्चियों की मां को किरोसिन तेल छिड़क कर आग के हवाले करने के मामले में पति सुकरा उरांव को उम्रकैद की सजा सुनाई है। घटना राजधानी रांची के धुर्वा/तुपुदाना के हेडडहु गांव की है। सुकरा शराब का आदी था। अक्सर पत्नी मैनी देवी से मारपीट करता था। 15 जुलाई 2018 की रात आपसी विवाद में पहले तो मैनी देवी को जमकर पीटा। फिर हाथ-पैर बांधकर शरीर पर किरोसिन तेल छिड़क कर आग के हवाले कर दिया।
जलने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। दूसरे दिन 16 जुलाई को मृतका के पिता को इसकी जानकारी मिली। सुनवाई के दौरान मृतका की बेटी प्रिया की गवाही को अहम माना गया। उसने अदालत को बताया कि उसकी मां मैनी देवी की हत्या उसके पिता ने की। अपने फैसले में अदालत ने कहा कि चारों बच्चियों के लीगल पेरेंट नाना मुंडा उरांव होंगे। साथ ही, डालसा को बच्चियों के पुनर्वास का आदेश दिया है।
12 साल पूर्व हुई थी शादी, अक्सर करता था मारपीट
अनगड़ा के बानपुर गांव निवासी मुंडा उरांव की बेटी मैनी और सुकरा की शादी 2008 में हुई थी। मृतका के पिता का आरोप है कि शादी के बाद से ही दामाद उसकी बेटी से मारपीट करता था। घटना की सूचना पर जब वे बेटी के घर पहुंचे तो घर में अधजला शव पड़ा हुआ था। नतिनी प्रिया ने बताया कि उसके पिता ने मां को जला दिया।