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6th JPSC News: हाई कोर्ट में जेपीएससी ने कहा, नियमानुसार ही बनी है मेरिट लिस्ट; कोई गड़बड़ी नहीं हुई

झारखंड हाई कोर्ट में छठी जेपीएससी को लेकर सुनवाई चल रही है। आज जेपीएससी की ओर से प्रार्थियों की दलीलों का जवाब दिया गया। सोमवार को प्रार्थी और राज्य सरकार की ओर से बहस पूरी कर ली गई थी।

By Vikram GiriEdited By: Published: Tue, 09 Feb 2021 09:13 AM (IST)Updated: Tue, 09 Feb 2021 07:37 PM (IST)
6th JPSC News: हाई कोर्ट में जेपीएससी ने कहा, नियमानुसार ही बनी है मेरिट लिस्ट; कोई गड़बड़ी नहीं हुई
6th JPSC News: छठी जेपीएससी मामले में आज आयोग रखेगा पक्ष। जागरण

रांची, जासं। Jharkhand News, JPSC News, 6th JPSC News झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस एसके द्विवेदी की अदालत में मंगलवार को भी छठी जेपीएससी के अंतिम परिणाम को रद करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई जारी रही। जेपीएससी द्वारा पक्ष रखे जाने के बाद अब इस मामले में केवल छठी जेपीएससी में चयनित अभ्यर्थियों की ओर से पक्ष रखा जाना ही बाकी है। बुधवार को ये चयनित अभ्यर्थी अपना पक्ष रखेंगे। इस मामले में चयनित 323 अभ्यर्थियों को भी प्रतिवादी बनाया गया है।

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मंगलवार को जेपीएससी के अधिवक्ता संजय पिपरवाल व प्रिंस कुमार सिंह ने अदालत को बताया कि इस मामले में प्रार्थियों की ओर से दी गई दलीलें सही नहीं है। कहा गया कि विज्ञापन के अनुसार ही पेपर वन (हिंदी व अंग्रेजी) के क्वालिफाइंग मार्क्‍स को कुल प्राप्तांक में जोड़ा गया है, जो बिल्कुल सही है। साथ ही दोनों पेपर के अंक को जोड़कर ही मेरिट लिस्ट तैयार करने का प्रविधान विज्ञापन में था। ऐसे में जेपीएससी की ओर से जारी मेरिट लिस्ट में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है।

जहां तक आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को प्राथमिकता के आधार पर कैडर आवंटन नहीं होने की बात है तो इन अभ्यर्थियों का कुल प्राप्तांक अनारक्षित श्रेणी में चयनित अभ्यर्थियों से ज्यादा था। इसलिए इन्हें अनारक्षित श्रेणी में रखा गया और उसी के अनुसार कैडर आवंटित किया गया है। अधिवक्ता संजय पिपरवाल व प्रिंस कुमार सिंह ने अदालत को बताया कि राज्य में इस प्रकार का कोई नियम नहीं है कि आरक्षित श्रेणी में चयन होने के बाद कैडर आवंटन के लिए उन्हें आरक्षित श्रेणी में भेजा जाए, इसलिए इनकी मांग सही नहीं है। करीब चार घंटे चली सुनवाई के बाद जेपीएससी की ओर से बहस पूरी कर ली गई। बुधवार को अब इस मामले में प्रतिवादी (चयनित अभ्यर्थी) की ओर से अदालत में पक्ष रखा जाएगा।


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