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अगले वर्ष सरकारी कर्मियों को 36 दिनों का अवकाश

- एनआइए एक्ट के तहत 21 दिन व 14 दिनों का कार्यपालक अवकाश -रविवार होने के कारण गणतंत्र दिव

By JagranEdited By: Published: Sat, 26 Oct 2019 02:01 AM (IST)Updated: Sat, 26 Oct 2019 02:01 AM (IST)
अगले वर्ष सरकारी कर्मियों को 36 दिनों का अवकाश
अगले वर्ष सरकारी कर्मियों को 36 दिनों का अवकाश

- एनआइए एक्ट के तहत 21 दिन व 14 दिनों का कार्यपालक अवकाश

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-रविवार होने के कारण गणतंत्र दिवस, मुहर्रम, विजयादशमी व स्थापना दिवस की छुट्टी नहीं रांची, राब्यू : कैबिनेट ने वर्ष 2020 में झारखंड सरकार के सरकारी कार्यालयों, उपक्रमों तथा बैंकों में सार्वजनिक एवं अन्य अवकाश घोषित कर दिया है। अगले साल कुल 36 छुट्टियां होंगी। इनमें एनआइए एक्ट 1981 की धारा 25 के तहत 21 दिनों का राजपत्रित अवकाश होगा। इससे इतर कार्यपालक आदेश के तहत 14 तथा बैंक लेखा वार्षिक बंदी के लिए एक दिन का अवकाश घोषित किया गया है।

रविवार होने के कारण अगले साल गणतंत्र दिवस, मुहर्रम, विजयादशमी व राज्य स्थापना दिवस/दवात पूजा/बिरसा मुंडा जयंती की छुट्टी नहीं मिल सकेगी। ऐसे संस्थान जहां शनिवार व रविवार को सामान्य कार्य दिवस होता है, वहां अवकाश रहेगा।

वर्ष 2020 के अवकाश

एनआइए एक्ट

तिथि अवसर

21 फरवरी महाशिवरात्रि

09 मार्च होलिका दहन

10 मार्च होली

27 मार्च सरहुल

02 अप्रैल रामनवमी

06 अप्रैल महावीर जयंती

10 अप्रैल गुड फ्राई डे

14 अप्रैल अंबेदकर जयंती

07 मई बुद्ध पूर्णिमा

25 मई ईद उल फितर

01 अगस्त ईद उल जुहा (बकरीद)

12 अगस्त जन्माष्टमी

15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस

29 अगस्त करमा पूजा

02 अक्टूबर गांधी जयंती

24 अक्टूबर महाअष्टमी/महानवमी

30 अक्टूबर मिलाद उन नबी

14 नवंबर दीपावली

20 नवंबर छठ (सांध्यकालीन अ‌र्ध्य)

30 नवंबर गुरुनानक जयंती

25 दिसंबर क्रिसमस कार्यपालक आदेश के तहत अवकाश

13 जनवरी सोहराय

15 जनवरी मकर संक्रांति

30 जनवरी बसंत पंचमी

09 फरवरी संत रविदास जयंती

01 मई मजदूर दिवस

08 जून गणेश चतुर्थी

23 जून रथ यात्रा

30 जून हूल दिवस

03 अगस्त रक्षा बंधन

17 सितंबर विश्वकर्मा पूजा

17 अक्टूबर शारदीय नवरात्र

23 अक्टूबर दशहरा (महासप्तमी)

16 नवंबर चित्रगुप्त पूजा

21 नवंबर छठ (प्रात:कालीन अ‌र्ध्य)

एक अप्रैल बैंक लेखा वार्षिक बंदी

लातेहार के सभी अंचलों की जमीन का फिर से होगा सर्वेक्षण

लातेहार जिले की सभी सात अंचलों की जमीन का फिर से सर्वेक्षण होगा। रिवीजनल सर्वे में कई तरह की त्रुटियां रह जाने की वजह से कैबिनेट ने यह निर्णय लिया है।

संबंधित अंचलों के लगभग 800 गावों की जमीन का सर्वेक्षण 1990 से 1998 के बीच हुआ था। कैबिनेट के निर्णय के बाद अब बालूमाथ के 174, बरवाडीह के 80, महुआडांड़ के 105, चंदवा के 85, मनिका के 96, गारू के 67 तथा लातेहार के 166 गांवों का सर्वेक्षण होगा तथा नए सिरे से खतियान बनेगा।

कैबिनेट की सहमति के अनुसार छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम के तहत भू- अभिलेख के अंतिम प्रकाशन की तारीख से 15 वर्षो की कालावधि समाप्ति के बाद फिर से सर्वेक्षण प्रारंभ करने का प्रावधान है। सर्वेक्षण के दौरान प्रत्येक भू-धारी के नाम की इंट्री होगी। मुंडारी, खूंटकट्टीदार, दखलकार, गैर दखलकार आदि रैयतों का अलग-अलग वर्गीकरण होगा। इसी तरह अलग-अलग भूमि को भी वर्गीकृत किया जाएगा। नदी, झील तालाब, कुओं आदि को अलग-अलग रंग से प्रदर्शित किया जाएगा।

227 एकड़ भूमि पर विस्तारित होगा धनबाद आइआइटी

राज्य ब्यूरो, रांची : राज्य मंत्रिपरिषद ने आइआइटी धनबाद के विस्तारीकरण की योजना पर शुक्रवार को अपनी सहमति दी है। कैबिनेट द्वारा लिए गए फैसले के मुताबिक आइआइटी धनबाद के द्वितीय परिसर का निर्माण निरसा अंचल की 226.98 एकड़ भूमि पर होगा। सरकार यह भूमि आइआइटी प्रबंधन को नि:शुल्क उपलब्ध कराएगी। प्रबंधन को न तो इस भूमि के एवज में स्टांप ड्यूटी का भुगतान करना होगा और न ही निबंधन शुल्क ही देना होगा। बताते चलें कि इन दोनों मद में जमीन की कुल कीमत की सात फीसद राशि का भुगतान करना होता है।

दूसरी लक्जरी कार खरीदी तो देना होगा 12 फीसद टैक्स

अगर आप पूर्व से ही चार पहिया वाहन के मालिक हैं तो दोबारा 15 लाख रुपये से अधिक मूल्य के वाहन की खरीदारी आपको महंगी पड़ेगी। आपको वाहन के जीएसटी रहित क्रय मूल्य के 12 फीसद राशि का एकमुश्त भुगतान करना होगा। इससे इतर पहली बार गाड़ी खरीदने पर आपको इस मद में 15 फीसद का भुगतान करना होगा। राज्य मंत्रिपरिषद ने शुक्रवार को झारखंड मोटर वाहन करारोपण (संशोधन) अध्यादेश के प्रारूप को स्वीकृति दी है। कैबिनेट ने यह निर्णय नया मोटरवाहन करारोपण अधिनियम के प्रभावी होने के बाद आ रही परेशानियों को देखते हुए लिया है।

अध्यादेश के अनुसार वैसे वाहन स्वामी, जिनका वाहन 31 जनवरी 2019 से पहले से निबंधित है, वे अपनी सुविधानुसार एकमुश्त कर अथवा वार्षिक कर का भुगतान प्रतिवर्ष कर सकते हैं। यह सुविधा इस अवधि के बाद निबंधित वाहनों के लिए नहीं है। इससे इतर इस अध्यादेश के प्रभावी होने के बाद 30 दिनों के अंदर एकमुश्त कर भुगतान नहीं करने पर प्रतिमाह वार्षिक कर का दो फीसद अर्थदंड देना होगा। अध्यादेश में इसी तरह टै्रक्टर के ट्रेलर के निबंधन के समय एकमुश्त पांच हजार रुपये पथ कर के मद में अगले 20 वर्षो तक की अवधि के लिए दिए जाने का प्रावधान किया गया है।

पीपीपी मोड पर संचालित होंगे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र

राज्य के 21 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का संचालन पीपीपी मोड पर होगा। इनमें से छह प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की जिम्मेदारी सिटीजन फाउंडेशन को दी गई है। इसे लेकर शुक्रवार को राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभियान, झारखंड तथा संस्था के बीच करार हुआ। अभियान की ओर से निदेशक शैलेश कुमार चौरसिया तथा संस्था की ओर से गणेश रेड्डी ने हस्ताक्षर किए। संस्था को जिन छह प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की जिम्मेदारी दी गई है उनमें दो-दो धनबाद तथा गिरिडीह में हैं, जबकि एक-एक बोकारो और जामताड़ा में हैं।


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