Gumla Crime News : मौत का मामला: आजीवन कारावास के साथ 20 हजार अर्थदंड
सिसई प्रखंड(Sisai Block) के खेरा निवासी को आजीवन कारावास(Life Imprisonment) और 20 हजार रुपये का अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। एडीजे-5 एसएन सिन्हा की अदालत ने हत्या के मामले(Murder Case) मे यह सजा सुनाई है। यह घटना इसी महीने के 20 तारीख की है।
(गुमला) संवाद सहयोगी। सिसई प्रखंड(Sisai Block) के खेरा निवासी निमन मुंडा(Niman Munda) को आजीवन कारावास(Life Imprisonment) और 20 हजार रुपये का अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। एडीजे-5 एसएन सिन्हा की अदालत ने हत्या के मामले(Murder Case) मे यह सजा सुनाई है। यह घटना इसी महीने के 20 तारीख की है।
संध्या के समय खेरा(Kheda) गांव स्थित अपने घर के आंगन में मारवाड़ी मुंडा(Marwari Munda) अपनी पत्नी सुकवारो देवी के साथ बैठा था। इसी दौरान गांव के ही निमन मुंडा पहुंचा और जमीन को लेकर बात करने लगा। इसी क्रम मे मारवाड़ी और निमन मुंडा में धक्का मुक्का होने लगी। इसी धक्के-मुक्के में करने मे जब मारवाड़ी मुंडा जमीन पर गिर गया तब निमन मुंडा ने कुदाल से उस पर वार करने लगा।
इससे मारवाड़ी मुंडा का गर्दन और शरीर का कई अंग कट गया। इससे घटना स्थल पर ही मारवाड़ी मुंडा की मौत हो गई। घटना के बाद ग्रामीण एकत्र हुए और फिर पुलिस को सूचना दी गई। मृतक के बयान पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की थी।