JPSC Latest News: जेपीएससी परीक्षा में उम्र निर्धारण मामले पर 13 को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट
Supreme Court News JPSC Exam Age Limit Jharkhand Hindi News जेपीएससी परीक्षा में उम्र को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल की गई है। सरकार द्वारा जेपीएससी परीक्षा को लेकर जारी विज्ञापन को लेकर याचिका पर हाई कोर्ट ने सुनवाई से इन्कार कर दिया था।
रांची, राज्य ब्यूरो। झारखंड लोक सेवा आयोग यानि जेपीएससी परीक्षा-2021 में उम्र की सीमा निर्धारित करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। प्रार्थी रीना कुमारी व अमित कुमार की ओर से दाखिल याचिका पर 13 सितंबर को सुनवाई होने की संभावना है। झारखंड हाई कोर्ट की ओर से पारित आदेश के खिलाफ प्रार्थियों ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल की है। झारखंड हाई कोर्ट में 25 अगस्त को चीफ जस्टिस डा. रवि रंजन व जस्टिस एसएन प्रसाद की खंडपीठ ने प्रार्थियों की अपील यह कहते हुए खारिज कर दी थी कि उम्र की सीमा का निर्धारण करना सरकार का अधिकार है।
इसलिए एकल पीठ के आदेश में हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है। इसके विरोध में रीना कुमारी सहित अन्य ने हाई कोर्ट में अपील दाखिल की है। याचिका में कहा गया है कि जेपीएससी ने सिविल सेवा परीक्षा के लिए फरवरी 2020 में विज्ञापन जारी किया था। इसमें उम्र की सीमा एक अगस्त 2011 रखी गई थी। बाद में सरकार ने नियुक्ति के विज्ञापन को रद कर दिया। इसके बाद सरकार ने जेपीएससी परीक्षा के लिए नियमावली बनाई और अब जेपीएससी ने दोबारा विज्ञापन जारी किया है।
इसमें उम्र सीमा की गणना के लिए एक अगस्त 2016 को कट आफ डेट निर्धारित किया गया है। यह परीक्षा वर्ष 2017-18-19-20 (चार वर्षों) के रिक्त पदों के लिए हो रही है। नियमानुसार प्रत्येक साल सिविल सेवा की परीक्षा ली जानी चाहिए, लेकिन जेपीएससी ने चार साल के रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए एक साथ ही विज्ञापन जारी किया है। ऐसा करने से कई वैसे अभ्यर्थी वंचित हो गए, जिन्हें पहले विज्ञापन से आवेदन करने की उम्मीद थी।
राज्य सरकार को प्रत्येक साल के रिक्त पदों के लिए उम्र की सीमा का निर्धारण एक-एक साल बढ़ाते हुए रखना चाहिए था, जैसा कि बिहार सरकार ने किया है। महाधिवक्ता राजीव रंजन का कहना था कि अब तक जेपीएससी की ओर से ली जाने वाली परीक्षा के लिए कोई नियमावली नहीं थी। अब सरकार ने नियमावली बना दी है। उसके बाद विज्ञापन जारी किया है। चार सालों के रिक्त पदों पर एक ही विज्ञापन से नियुक्ति किया जाना है। इसके लिए राज्य सरकार ने पहले ही उम्र में छूट दी है।