हॉर्स ट्रेडिंग मामले में PC एक्ट जोड़ने को लेकर सुनवाई पूरी, 10 जून को अदालत सुनाएगी फैसला
Jharkhand News Horse Trading in Rajya Sabha Election रांची में न्यायिक दंडाधिकारी अनुज कुमार की अदालत में केस की सुनवाई चल रही है। सरकार की ओर से केस की पैरवी सहायक लोक अभियोजक जया टोपनो कर रही हैं।
रांची, राज्य ब्यूरो। 2016 में झारखंड में हुए राज्यसभा चुनाव में कथित हॉर्स ट्रेडिंग मामले में प्रीवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की धारा जोड़ने को लेकर आज रांची सिविल कोर्ट में सुनवाई पूरी हुई। अदालत ने फैसले को 10 जून तक के लिए सुरक्षित रख लिया है। न्यायिक दंडाधिकारी अनुज कुमार की अदालत में केस की सुनवाई चल रही है। सरकार की ओर से केस की पैरवी सहायक लोक अभियोजक जया टोपनो कर रही हैं। केस के आइओ ने मामले में आरोपित पूर्व एडीजी अनुराग गुप्ता एवं पूर्व सीएम रघुवर दास के प्रेस सलाहकार रहे अजय कुमार के खिलाफ करप्शन एक्ट की धारा जोड़ने का आवेदन दिया था।
सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से सहायक लोक अभियोजक श्रद्धा जया टोपनो ने पक्ष रखा। इस मामले में जांच अधिकारी की ओर से दो जून को न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम अनुज कुमार की अदालत पीसी एक्ट जोड़ने के लिए आवेदन दिया गया है। आवेदन में प्राथमिकी के आरोपी पूर्व एडीजी अनुराग गुप्ता और पूर्व सीएम के तत्कालीन प्रेस सलाहकार अजय कुमार का नाम है।
साथ में अप्राथमिकी आरोपी के रूप में पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास का नाम है। आरोप है कि 2016 के राज्यसभा चुनाव के दौरान एक राजनीतिक दल के पक्ष में खड़े प्रत्याशी के पक्ष में वोट करने के लिए बड़कागांव की तत्कालीन विधायक निर्मला देवी को प्रलोभन दिया गया और उनके पति पूर्व मंत्री योगेंद्र साव को धमकी दी गई थी। इस घटना को लेकर 2018 में जगन्नाथपुर थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई थी।