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झारखंड हाई कोर्ट की तल्‍ख टिप्‍पणी, भू-माफिया व अधिकारियों ने मिलकर रांची शहर को बर्बाद कर दिया

Ranchi City News Jharkhand News in Hindi आज सुनवाई के बाद इस मामले में अदालत ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है। वहीं प्रार्थी से उक्त जमीन के स्वामित्व से संबंधित दस्तावेज अदालत में दाखिल करने का निर्देश दिया है।

By Sujeet Kumar SumanEdited By: Published: Thu, 03 Jun 2021 05:40 PM (IST)Updated: Sat, 05 Jun 2021 06:53 AM (IST)
झारखंड हाई कोर्ट की तल्‍ख टिप्‍पणी, भू-माफिया व अधिकारियों ने मिलकर रांची शहर को बर्बाद कर दिया
Ranchi City News, Jharkhand News in Hindi इस मामले में अदालत ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है।

रांची, राज्य ब्यूरो। झारखंड हाई कोर्ट ने जमीन से संबंधित एक मामले में सुनवाई के दौरान आज गुरुवार को मौखिक रूप से कहा कि भू-माफिया और अधिकारियों की मिलीभगत ने रांची शहर को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। राज्य के जलस्रोतों और उनके कैचमेंट एरिया में अतिक्रमण को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चाहे कितने भी भू-माफिया और बिल्डर को यहां जाना पड़े। मुदस्सर नसीम की याचिका पर सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस डाॅ. रवि रंजन व जस्टिस एसएन प्रसाद की अदालत ने उक्त टिप्पणी की।

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सुनवाई के बाद इस मामले में अदालत ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है। वहीं, प्रार्थी से उक्त जमीन के स्वामित्व से संबंधित दस्तावेज अदालत में दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले में अगली सुनवाई दस जून को होगी। दरअसल, मुदस्सर नसीम ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर अरगोड़ा सीओ की ओर से जारी नोटिस को चुनौती दी है। नोटिस में हाई कोर्ट के आदेश का हवाला देकर हिनू नदी के किनारे बने प्रार्थी के घर को तोड़ने की बात कही गई है।

सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से अदालत को बताया गया कि चार साल पहले भी यह मामला हाई कोर्ट में आया था। उस दौरान अदालत ने सीओ को दोबारा नोटिस जारी कर उचित आदेश पारित करने का आदेश दिया था, लेकिन सीओ की ओर से कोई आदेश पारित नहीं किया गया। जब जलस्रोतों पर हो रहे अतिक्रमण पर हाई कोर्ट ने सख्ती दिखाई तो फिर से उन्हें नोटिस जारी कर दिया गया है। इसलिए नोटिस को रद किया जाए। इस पर अदालत ने जवाब मांगा है।


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