E-Pass Mandatory for Bikes/Cars: बाइक-कार वालों को लेना होगा ई-पास, नियम तोड़ा तो जेल
epassjharkhand.nic.in झारखंड में लॉकडाउन की सख्ती 16 मई से बढ़ाई जा रही है। अब ई-पास के बिना बाइक कार या किसी भी वाहन से सड़क पर निकलना महंगा पड़ेगा। नियम तोड़ने पर जेल भी भेजे जा सकते हैं। झारखंड के अंदर-बाहर कहीं से आने-जाने के लिए ई-पास जरूर लें।
रांची, जेएनएन। epassjharkhand.nic.in झारखंड में लॉकडाउन की सख्ती 16 मई से बढ़ाई जा रही है। अब ई-पास के बिना बाइक, कार या किसी भी वाहन से सड़क पर निकलना महंगा पड़ेगा। नियम तोड़ने पर जेल भी भेजे जा सकते हैं। झारखंड के अंदर-बाहर कहीं से आने-जाने के लिए ई-पास जरूर लें। झारखंड सरकार ने ई-पास अनिवार्य करने के साथ ही इसके लिए epassjharkhand.nic.in वेब पोर्टल पर आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। यहां से आवेदकों को ऑनलाइन ई-पास जारी किया जा रहा है। सरकार के नए नियमों के मुताबिक बीमार व्यक्ति के इलाज, अंत्येष्टि को छोड़कर जन सामान्य को किसी भी प्रकार के आवागमन की अनुमति बिना ई-पास के नहीं दी गई है।
बता दें कि लॉकडाउन या स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह 27 मई तक जारी रहेगा। इस दौरान, राज्य के बाहर और भीतर बसों की आवाजाही पूरी तरह बंद रहेगी। निजी वाहनों/कार/बाइक का उपयोग करने वालों को स्थानीय जिले से वैध ई-पास लेना होगा। लॉकडाउन के दौरान किराना सामान, सब्जी बाजार आदि जरूरी सेवाएं दोपहर 2 बजे तक खुली रहेंगी। लेकिन अगर बाजार जाने के लिए वाहन (कार या बाइक) का उपयोग करना चाहते हैं, तो ई-पास लेना ही होगा।
ई-पास प्राप्त करने के लिए, एक आवेदक को पोर्टल epassjharkhand.nic.in पर क्लिक करना होगा और अपने मोबाइल नंबर का उपयोग करके पंजीकरण करना होगा। तत्पश्चात, उसे यात्रा के विकल्प (अंतर राज्य/अंतर-जिला) और उपलब्ध विकल्पों में से यात्रा के उद्देश्य का चयन करना होगा। ई-पास आवेदक के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा। यह ई-पास पोर्टल शनिवार, 15 मई को चालू कर दिया गया है।
झारखंड में लॉकडाउन के दौरान ट्रेन या हवाई यात्रा के लिए वैध फोटो आईडी और टिकट के साथ ई-पास की आवश्यकता होगी। राज्य में आने वाले सभी निजी वाहनों/टैक्सियों को भी ई-पास प्राप्त करना होगा, लेकिन जो वाहन दूसरे गंतव्यों के लिए जा रहे हैं, और केवल झारखंड से गुजर रहे हैं, उन्हें ई-पास लेने की आवश्यकता नहीं है। झारखंड आने के 72 घंटे में राज्य से बाहर जाने वाले को ई-पास और क्वारंटाइन की आवश्यकता नहीं होगी।
राज्य के बाहर से हवाई, रेल, सड़क मार्ग से आने वालों को भी सरकार के पोर्टल Jharkhandtravel.nic.in पर अपना पंजीकरण कराना होगा और संबंधित जिला प्रशासन के निर्देशानुसार सात दिन के क्वारंटाइन में रहना होगा। केवल वे लोग जो 72 घंटों के भीतर लौटने वाले हैं उन्हें अनिवार्य क्वारंटाइन से छूट दी गई है। होम क्वारंटाइन के फैसला जिला स्तर पर लिया जाएगा।