Jharkhand E-Pass: ये हैं ई-पास के लिए नियम/शर्तें, जानें किसको मिलेगा, किसको नहीं
Jharkhand Lockdown Traffic Rules सरकार ने झारखंड में वाहनों के परिचालन को लेकर दिशानिर्देश जारी कर दिए हैं। झारखंड में व्यावसायिक वाहनों के रूप में निबंधित टैक्सी टेम्पो ई-रिक्शा आदि का परिचालन बिना ई-पास के किया जा सकेगा। रेल हवाई यात्रा करनेवालों का टिकट ही उनका वैध ई-पास होगा।
रांची, राज्य ब्यूरो। Jharkhand Lockdown Traffic Rules राज्य सरकार ने बुधवार की देर रात झारखंड में वाहनों के परिचालन को लेकर दिशानिर्देश जारी कर दिए हैं। जिसके अनुसार झारखंड में व्यावसायिक वाहनों के रूप में निबंधित टैक्सी, टेम्पो, ई-रिक्शा आदि का परिचालन बिना ई-पास के किया जा सकेगा। ऐसा होने से बाहर से आ रहे यात्रियों अथवा बाहर जानेवालों को आवागमन में सुविधा होगी। ऐसे वाहनों का व्यावसायिक निबंधन प्रमाणपत्र ही ई-पास माना जाएगा। परिवहन विभाग की ओर यह भी आदेश जारी किया गया है कि राज्य में रेलवे अथवा हवाई यात्रा करनेवाले यात्रियों के लिए उनका टिकट ही वैध ई-पास होगा। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं और अंतिम संस्कार के लिए किसी प्रकार के पास की आवश्यकता नहीं होगी।
बिना पास के नहीं चल सकेंगे निजी वाहन
परिवहन विभाग ने यह भी निर्णय लिया है कि राज्य में बाहर से प्रवेश करनेवाले सभी निजी वाहन और टैक्सी के लिए ई-पास अनिवार्य होगा। इसी प्रकार निजी वाहनों से एक जिला से दूसरे जिला में जाने के लिए भी ई-पास की जरूरत होगी। निजी वाहनों के लिए जिले के अंदर भी आवागमन करने के लिए पास अनिवार्य होगा। कुल मिलाकर राज्य में निजी वाहन बिना पास के नहीं चल सकेंगे। हालांकि भारत सरकार और झारखंड सरकार के वाहनों को इस नियम से छूट दी गई है। राज्य के अंदर से होकर गुजरनेवाले वाहनों के लिए भी पास अनिवार्य नहीं होगा।
- निबंधित टैक्सी, ई-रिक्शा के लिए पास की आवश्यकता नहीं
- ऐसे वाहनों का व्यावसायिक निबंधन ही ई-पास माना जाएगा, बाहर से आने-जाने वालों को होगी सहूलियत
- परिवहन विभाग ने जारी किया आदेश, बाहर से आनेवाले यात्रियों का रेल या हवाई टिकट ही पास
- स्वास्थ्य और अंतिम संस्कार के लिए पास की आवश्यकता नहीं, बाहर जाने के लिए ई-पास जरूरी नहीं
बाहर से आनेवालों को सात दिनों का क्वारंटाइन
राज्य सरकार ने बाहर से आनेवाले लोगों के लिए सात दिनों का क्वारंटाइन अनिवार्य किया है। ऐसे लोगों को झारखंड ट्रैवेल डॉट एनआइसी डॉट इन पर निबंधन कराना अनिवार्य होगा। इसी प्रकार हवाई, रेल और सड़क मार्ग से आनेवाले लोगों के लिए भी सात दिनों को क्वारंटाइन अनिवार्य होगा। जिला प्रशासन ऐसे लोगों को होम क्वारंटाइन में रहने के लिए अलग से दिशा निर्देश जारी कर सकता है। होम क्वारंटाइन संभव नहीं होने की स्थिति में संस्थागत क्वारंटाइन का प्रबंध किया जाएगा। यह आदेश हवाई जहाज के कर्मियों, भारत सरकार के कर्मियों, खनन, निर्माण, औद्योगिक, कृषि अथवा स्वास्थ्य विभाग के कार्यों से पहुंचनेवाल लोगों पर प्रभावी नहीं होगा। इसी प्रकार झारखंड में आकर 72 घंटे के अंदर निकलनेवाले लोगों पर क्वारंटाइन के नियम लागू नहीं होंगे।
अनिवार्य शर्तें इस प्रकार होंगी
- - चालकों के लिए मास्क, फेस कवर और ग्लव्स आवश्यक होगा।
- - निजी वाहन और टैक्सी में स्प्रै सैनिटाइजर रखना होगा
- - यात्रियों के लिए मास्क अनिवार्य होगा
- - यात्रा के दौरान धूमपान, पान, गुटखा आदि का सेवन प्रतिबंधित रहेगा
- - 65 वर्ष से अधिक के लोगों और अन्य रोग से ग्रसित लोगों को के साथ-साथ 10 साल तक के बच्चों और गर्भवती महिलाओं को यात्रा से बचने की सलाह दी गई है।
- - इस दौरान राज्य के अंदर और बाहर जानेवाली बसों का परिचालन बंद रहेगा।