हाई स्कूल शिक्षक अभ्यर्थियों को हाई कोर्ट का झटका, उम्र सीमा मामले में जेएसएससी के निर्णय को बताया सही
Jharkhand High School Teachers याचिका में कहा गया था कि हाईस्कूल के भूगोल शिक्षक नियुक्ति के लिए आवेदन दिया था। लेकिन जेएसएससी ने आवेदन को यह कहते हुए रद कर दिया कि उनकी उम्र कट ऑफ डेट से ज्यादा है।
रांची, राज्य ब्यूरो। Jharkhand High School Teachers झारखंड के हाई स्कूल शिक्षक अभ्यर्थियों को हाई कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस एसके द्विवेदी की अदालत ने सोमवार को शिक्षक नियुक्ति मामले में उम्र को लेकर जेएसएससी के निर्णय को सही बताते हुए प्रार्थी की याचिका को खारिज कर दिया। इस मामले में पूर्व में दोनों पक्षों की ओर से बहस पूरी होने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। इस संबंध में देवघर के रहने वाले अजय कुमार मंडल की ओर से याचिका दाखिल की गई थी।
उनका कहना था कि हाईस्कूल के भूगोल शिक्षक नियुक्ति के लिए उन्होंने आवेदन दिया था। लेकिन जेएसएससी ने उनके आवेदन को यह कहते हुए रद कर दिया कि उनकी उम्र कट ऑफ डेट से ज्यादा है। उनका कहना था कि जेएसएससी गलत तरीके से उम्र की गणना कर रही है। जेएसएससी के अधिवक्ता प्रिंस कुमार सिंह का कहना था कि विज्ञापन के शर्तों के अनुरूप ही उनके उम्र की गणना की गई है। ज्यादा उम्र होने की वजह से ही उनके आवेदन को रद किया गया है। इसके बाद अदालत ने प्रार्थी की याचिका को खारिज कर दिया।