देवघर कृषि बाजार समिति की दुकानों के आवंटन रद करने पर हाई कोर्ट ने लगाई रोक
Deoghar Jharkhand News याचिका में कहा गया है कि फरवरी माह में देवघर एसडीओ और अन्य अधिकारियों ने बाजार समिति परिसर का निरीक्षण किया था। निरीक्षण के बाद एसडीओ ने कहा कि इन दुकानों में नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है।
रांची, राज्य ब्यूरो। Deoghar Jharkhand News हाई कोर्ट के जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने देवघर कृषि बाजार समिति (Deoghar Agricultural Market Committee) की 52 दुकानों का आवंटन रद करने के आदेश पर रोक लगा दी है। अदालत ने इस मामले में देवघर एसडीओ को छह सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। इस संबंध में अजीत सिंह और अन्य 36 लोगों ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर आवंटन रद करने को चुनौती दी है। याचिका में कहा गया है कि फरवरी माह में देवघर एसडीओ और अन्य अधिकारियों ने बाजार समिति परिसर का निरीक्षण किया था।
निरीक्षण के बाद एसडीओ ने कहा कि इन दुकानों में नियमों का पालन नहीं किया जा रहा और कई तरह की अनियमितताएं बरती जा रही हैं। इसके साथ ही एसडीओ ने सभी 52 दुकानों का आवंटन रद कर सभी को 28 मार्च तक दुकानें खाली कर उसकी चाभी एसडीओ कार्यालय में जमा करने का आदेश दिया है। गुरुवार को सुनवाई के दौरान प्रार्थियों के अधिवक्ता रूपेश सिंह ने अदालत को बताया गया कि एसडीओ का दुकानों के आवंटन रद करने का आदेश सही नहीं है। निरीक्षण के दौरान अनियमितता की बात कह दुकानों का लाइसेंस और आवंटन रद नहीं किया जा सकता।
एसडीओ की ओर से जारी आदेश में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि दुकानों में किन नियमों और प्रविधानों का पालन नहीं किया गया है। आवंटन रद करने के पहले दुकानदारों को नोटिस भी नहीं दिया गया है और न ही उनका पक्ष सुना गया है, जो नैसर्गिक न्याय का उल्लंघन है। ऐसे में एसडीओ के आदेश को निरस्त कर देना चाहिए। सुनवाई के बाद अदालत ने एसडीओ के दुकानों का आवंटन रद करने और खाली करने के आदेश पर रोक लगा दी। अदालत ने इस मामले में एसडीओ से जवाब मांगा है।