Move to Jagran APP

झारखंड के पारा शिक्षकों के लिए खुशखबरी, स्थायी करने को सृजित हो सकते हैं नए पद

Jharkhand Para Teachers झारखंड के पारा शिक्षकों के लिए 5200-20200 के वेतनमान में पदों के सृजन को लेकर मंथन चल रहा है। पद सृजन के बाद इसी वेतनमान में अन्य शिक्षक नियुक्त हो सकते हैं। गैर टेट पास पारा शिक्षक भी नहीं हटाए जाएंगे।

By Sujeet Kumar SumanEdited By: Published: Mon, 08 Feb 2021 08:17 PM (IST)Updated: Mon, 08 Feb 2021 08:19 PM (IST)
झारखंड के पारा शिक्षकों के लिए खुशखबरी, स्थायी करने को सृजित हो सकते हैं नए पद
पारा शिक्षक वर्तमान में समग्र शिक्षा अभियान के तहत अनुबंध पर कार्य कर रहे हैं।

रांची, राज्य ब्यूरो। झारखंड में समग्र शिक्षा अभियान के तहत कार्यरत पारा शिक्षकों को स्थायी करने के लिए नए पद सृजित किए जा सकते हैं। इनके वेतनमान देने को लेकर प्रस्तावित सेवा शर्त नियमावली अंतिम रूप में है, वहीं स्थायीकरण के लिए शिक्षकों के नए पद सृजित किए जाने पर मंथन चल रहा है। पारा शिक्षक वर्तमान में समग्र शिक्षा अभियान के तहत अनुबंध पर कार्य कर रहे हैं। इन्हें वेतनमान देने के लिए पदों का सृजन जरूरी है।

loksabha election banner

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सूत्रों के अनुसार इसके लिए इनके लिए प्रस्तावित वेतनमान 5200-20200 में शिक्षकों के नए पद सृजित किए जाने पर विचार चल रहा है। इसी मानदेय पर अन्य पद भी सृजित होंगे, जिनपर नई नियुक्ति होगी। बता दें कि पारा शिक्षकों के स्थायीकरण तथा वेतनमान से संबंधित नियमावली पर वित्त एवं विधि विभाग की स्वीकृति मिल चुकी है। प्रस्तावित नियमावली में शिक्षक पात्रता परीक्षा (टेट) उत्तीर्ण पारा शिक्षकों को स्थायी करने की बात कही गई है।

इसमें पारा शिक्षकों को 5200-20200 वेतनमान तथा प्राथमिक स्कूलों के प्रशिक्षित व टेट पास पारा शिक्षकों को क्रमश: 1900 व 2000 तथा उच्च प्राथमिक स्कूलों के प्रशिक्षित व टेट पास पारा शिक्षकों को क्रमश: 2000 व 2400 ग्रेड पे देने के प्रविधान किए गए हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के झारखंड लौटने पर इस नियमावली पर उनकी स्वीकृति लेकर प्रस्ताव कैबिनेट को भेजा जाएगा।

नहीं हटाए जाएंगे गैर टेट पास पारा शिक्षक, मिलेगा मानदेय

वैसे पारा शिक्षक जो शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण नहीं हो पाए हैं उन्हें वेतनमान नहीं मिलेगा। इन्हें पूर्व की तरह मानदेय ही मिलेगा। हालांकि इन्हें आगे शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होने का अवसर मिलेगा। ये सेवा से हटाए भी नहीं जाएंगे। बता दें कि विधि विभाग ने उन पारा शिक्षकों को ही वेतनमान देने या स्थायी करने की राय स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग को दी है जो शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण हैं।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.