Jharkhand Bar Council: रांची बार एसोसिएशन के संयुक्त सचिव पवन रंजन खत्री के निलंबन पर झारखंड बार काउंसिल ने दिया स्थगन का आदेश
Jharkhand Bar Council झारखंड बार काउंसिल ने गुरुवार को रांची जिला बार एसोसिएशन के संयुक्त सचिव के निलंबन पर स्थगन आदेश जारी किया है। बार एसोसिएशन के संयुक्त सचिव पवन रंजन खत्री और कोषाध्यक्ष अमर कुमार उलझ गए थे। बार एसोसिएशन ने खत्री की सदस्यता निलंबित कर दी थी।
रांची,जासं। झारखंड बार काउंसिल ने गुरुवार को रांची जिला बार एसोसिएशन के संयुक्त सचिव के निलंबन पर स्थगन आदेश जारी किया है। छह जनवरी को बार एसोसिएशन के संयुक्त सचिव पवन रंजन खत्री और कोषाध्यक्ष अमर कुमार आपस में ही उलझ गए थे। बात हाथापाई तक पहुंच गई थी। इसके दूसरे दिन सात जनवरी को बार एसोसिएशन की बैठक में पवन रंजन खत्री की सदस्यता तीन माह तक निलंबित कर दी गई थी।
बार एसोसिएशन के आदेश के खिलाफ पवन रंजन खत्री ने बार काउंसिल को पत्र लिखा। उन्होंने आरोप लगाया था कि बार एसोसिएशन ने एकतरफा कार्रवाई की। प्रारंभिक जांच के उपरांत काउंसिल ने सदस्यता निलंबित करने संबंधी आदेश पर रोक लगा दी है। साथ ही, बार काउंसिल ने बार एसोसिएशन को पत्र लिख कर पूरी स्थिति से अवगत कराने का निर्देश दिया है। काउंसिल ने कहा है कि बार एसोसिएशन यह बताए कि आखिर कौन सी परिस्थिति उत्पन्न हुई जिससे यह निर्णय लेना पड़ा।
छवि खराब करने की कोशिश, करेंगे कानूनी कार्रवाई
बार काउंसिल से निलंबन पर स्थगन आदेश जारी होने के बाद पवन रंजन खत्री ने कहा कि मेरे अधिवक्ता पेशा को बदनाम करने के लिए षडयंत्रपूर्वक यह कार्रवाई की गई है। जो भी लोग इस षडयंत्र में शामिल थे, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे।