Good News: अब ये 12 सरकारी सेवाएं आपको तय समय में मिलेंगी, कोई मना नहीं कर सकता; जानें विस्तार से
Right to Public Service Act in Jharkhand मुख्यमंत्री ने तीन विभागों की 12 लोक प्रदायी सेवाओं को शामिल करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है। इसमें उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग की नौ ऊर्जा विभाग की दो और उद्योग विभाग की एक सेवा शामिल है।
रांची, राज्य ब्यूरो। मुख्यमंत्री हेमंत हेमंत सोरेन ने उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग की नौ, ऊर्जा विभाग की दो और उद्योग विभाग की एक लोक प्रदायी सेवा को झारखंड राज्य सेवा देने की गारंटी अधिनियम 2011 के तहत शामिल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इन सेवाओं के लिए नाम निर्दिष्ट पदाधिकारी, प्रथम अपीलीय प्राधिकार, द्वितीय अपीलीय प्राधिकार और उनके लिए निर्धारित समय सीमा के प्रावधान का भी इस प्रस्ताव में उल्लेख है। सेवा के अधिकार में शामिल हो जाने के बाद ऐसी सेवाओं के लिए आम लोगों को एक निर्धारित समय के अंदर लाभ मिलना तय हो जाता है और इससे बहुत ही सहूलियत होती है।
उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग की ये सेवाएं शामिल
उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग की जिन सेवाओं को इसमें शामिल किया गया है, उसमें मॉल में खुदरा उत्पाद दुकान की अनुज्ञप्ति की स्वीकृति, मॉल में खुदरा उत्पाद दुकान की अनुज्ञप्ति का नवीकरण, माइक्रो ब्रिवरी की अनुज्ञप्ति की स्वीकृति, माइक्रो ब्रिवरी की अनुज्ञप्ति का नवीकरण, ब्रांड का निबंधन, ब्रांड का नवीकरण, एमआरपी का निर्धारण, एमआरपी का पुनर्निर्धारण अथवा पुनरीक्षण और खुदरा-थोक वितरकर्ता एवं विनिर्माता अनुज्ञप्ति धारियों के लिए मदिरा के आयात निर्यात एवं परिवहन के लिए परमिट शामिल है। इन सभी सेवाओं के नाम निर्दिष्ट पदाधिकारी संबंधित जिले के उपायुक्त होंगे, जबकि प्रथम अपीलीय प्राधिकार उत्पाद आयुक्त और द्वितीय अपीलीय प्राधिकार उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के सचिव होंगे।
उद्योग विभाग और ऊर्जा विभाग की ये सेवाएं शामिल
उद्योग विभाग के अंतर्गत निवेशकों की जिज्ञासा और पूछताछ के निष्पादन सेवा को झारखंड राज्य सेवा देने की गारंटी अधिनियम के तहत शामिल किया गया है। इसके नाम निर्दिष्ट पदाधिकारी, उपनिदेशक (निवेश प्रोत्साहन) होंगे, जबकि प्रथम अपीलीय प्राधिकार महाप्रबंधक, सिंगल विंडो सिस्टम और द्वितीय अपीलीय प्राधिकार निदेशक, उद्योग-सह-सिंगल विंडो सिस्टम होंगे। ऊर्जा विभाग की डीजी सेट अधिष्ठापन का नक्शा अनुमोदन और डीजी सेट अधिष्ठापन का निरीक्षण एवं अनुमति सेवाओं को झारखंड राज्य सेवा देने की गारंटी अधिनियम शामिल किया गया है। इन दोनों ही सेवाओं के नाम निर्दिष्ट पदाधिकारी विद्युत निरीक्षक होंगे, जबकि प्रथम अपीलीय प्राधिकार वरीय विद्युत निरीक्षक और द्वितीय अपीलीय प्राधिकार मुख्य विद्युत अभियंता सह मुख्य विद्युत निरीक्षक होंगे।