छठी जेपीएससी के सफल अभ्यर्थियों की नियुक्ति पर रोक से हाई कोर्ट का इन्कार
रांची झारखंड हाई कोर्ट ने छठी जेपीएससी के सफल अभ्यर्थियों की नियुक्ति पर रोक लगाने से इन्कार कर दिया है। अदालत ने इस मामले को भी अन्य लंबित मामलों के साथ सुनवाई करने का निर्देश दिया है।
रांची : झारखंड हाई कोर्ट ने छठी जेपीएससी के सफल अभ्यर्थियों की नियुक्ति पर रोक लगाने से इन्कार कर दिया है। अदालत ने इस मामले को भी अन्य लंबित मामलों के साथ सुनवाई करने का निर्देश दिया है। हाई कोर्ट के जस्टिस डॉ. एसएन पाठक की अदालत में झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) की छठी सिविल सेवा परीक्षा के परिणाम रद करने व सफल अभ्यर्थियों की नियुक्ति पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर बुधवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान प्रार्थी के अधिवक्ता की ओर से कहा गया कि 28 जनवरी 2020 को जेपीएससी की मुख्य परीक्षा ली गई। इसमें कई गड़बड़ियां हुई हैं, इसलिए मुख्य परीक्षा को रद कर दिया जाए। इसके अलावा, प्रार्थी के अधिवक्ता ने कहा कि सरकार ने जेपीएससी की अनुशंसा पर चयनित अभ्यर्थियों की दो विभागों में नियुक्त कर दी है। इस नियुक्ति पर रोक लगाई जाए। लेकिन, अदालत ने इस पर रोक लगाने से इन्कार करते हुए मामले को दूसरे अन्य लंबित मामलों के साथ सुनवाई करने का निर्देश दिया।
दरअसल, हाई कोर्ट में वैकेशन कोर्ट मामलों की सुनवाई कर रहा है। जबकि, छठी जेपीएससी के मामले में कई याचिकाओं पर दूसरे कोर्ट में सुनवाई लंबित हैं। ऐसे में वैकेशन कोर्ट ने उन्हीं मामलों के साथ इसकी भी सुनवाई करने का निर्देश दिया। बता दें कि इस संबंध में मिथुन कुमार ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है। याचिका में मुख्य परीक्षा व अंतिम परिणाम को रद करने की मांग की गई है। बता दें कि जेपीएससी ने मुख्य परीक्षा का परिणाम 21 अप्रैल 2020 को जारी किया था।
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