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Lockdown 5.0: झारखंड सरकार ने की बड़ी घोषणा, खुल जाएंगे मॉल-दुकानें; देखें अनलॉक-1 में क्‍या मिली छूट

आज से शुरू हो रहे अनलॉक-1 में सड़कों पर चहल-पहल बढ़ जाएगी। सरकार नियम व शर्तों के साथ बस ऑटो ई-रिक्शा सहित सभी निजी व व्यवसायिक वाहनों को चलाने की अनुमति दे दी है।

By Alok ShahiEdited By: Published: Sun, 31 May 2020 04:39 AM (IST)Updated: Tue, 02 Jun 2020 05:34 AM (IST)
Lockdown 5.0: झारखंड सरकार ने की बड़ी घोषणा, खुल जाएंगे मॉल-दुकानें; देखें अनलॉक-1 में क्‍या मिली छूट
Lockdown 5.0: झारखंड सरकार ने की बड़ी घोषणा, खुल जाएंगे मॉल-दुकानें; देखें अनलॉक-1 में क्‍या मिली छूट

रांची, राज्य ब्यूरो। झारखंड ने लॉकडाउन 5 और अनलॉक 1 को लेकर बड़ी घोषणा की है। लॉकडाउन-पांच के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में छूट के निर्णय को लेकर राज्‍य सरकार ने आदेश जारी कर दिया है। सोमवार को सरकार ने रेस्‍टोरेंट खोलने, वाहनों के शो रूम खोलने, तमाम बाजार की दुकानें खोलने, एक जिले से दूसरे जिले में ट्रांसपोर्टिंग और रिक्शा, टेंपो, ई-रिक्शा और नॉर्मल रिक्शा का परिचालन शुरू करने की घो‍षणा की है।

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सात सीटों वाले ऑटो पर चार सवारी होंगे, रिक्शा पर एक

लॉकडाउन में छूट को लेकर जारी आदेश के मद्देनजर सरकार ने दिशानिर्देश जारी कर गए हैं। सभी उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों को पत्र लिखकर विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि दिशानिर्देशों के अनुरूप ही ऑटो और रिक्शा का परिचालन होगा। इसके तहत सात सीटों वाले ऑटो में ड्राइवर के अलावा चार सवारी रह सकते हैं तो चार सीटों वाले ऑटो में ड्राइवर के अलावा दो सवारी। ई रिक्शा में भी ड्राइवर के अलावा दो सवारी बैठ सकते हैं जबकि सामान्य रिक्शा में चालक के अलावा एक सवारी को बैठने की अनुमति होगी।

चार सीटर ऑटो पर दो सवारी होंगे और ई-रिक्शा पर भी दो ही सवारी को मिली अनुमति

ऑटो रिक्शा के मामले में उन्हीं वाहनों को अनुमति मिलेगी जिनका निबंधन व्यावसायिक वाहन के तौर पर हो और इन ऑटो का परमिट ही इनका रूट पास माना जाएगा। जिले के अंदर संचालन के लिए अलग से किसी पास की दरकार नहीं होगी। परिवहन सचिव के. रविकुमार के स्तर से जारी निर्देश के अनुसार ऑटो चालक एक स्थान से खुलकर गंतव्य तक जाएंगे और इस बीच वाहन रोकर सवारी नहीं बैठाएंगे। ऑटो की बुकिंग शेयङ्क्षरग बेसिस पर भी नहीं होगी। ऑटो चालकों के अलावा पीछे की सीटों पर दो-दो सवारी होंगे।

वाहन चालकों के लिए सामान्य दिशानिर्देश

  1. मास्क अथवा फेस कवर के साथ ग्लव्स लगाना अनिवार्य होगा।
  2. स्प्रे सैनिटाइजर रखना होगा और हर बार यात्री को बैठाने के पूर्व सीटों को और अंदर के सभी रॉड को सैनिटाइज करना होगा।
  3. ऑटो में बैठने के समय यात्रियों को शारीरिक दूरी का पालन करते हुए सीट के दोनों किनारों पर बैठना होगा।
  4. यात्रियों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा।
  5. यात्रा के दौरान थूकना प्रतिबंधित होगा।
  6. ऑटो चालकों को निर्धारित प्रपत्र में यात्रियों के बारे में पूरी जानकारी रखनी होगी ताकि बाद में कांटैक्ट ट्रेसिंग हो सके।
  7. यात्री और चालकों से अनुरोध किया गया है कि वे आरोग्य सेतु एप डाउनलोड कर लें और उसे चालू रखें।

इससे पहले सरकार रविवार को किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी थी। सोमवार को इस संबंध में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से विचार-विमर्श और सहमति मिलने के बाद नए दिशानिर्देश की घोषणा आपदा प्रबंधन विभाग ने की है। रविवार को इस संबंध में विभागों की कवायद पूरे दिन जारी रही। इस बाबत बनी कमेटी ने लंबे मंथन के बाद यह प्रस्ताव तैयार किया है। प्रमुख विभागीय सचिवों ने मुख्य सचिव से भी इस संबंध में विमर्श किया है। झारखंड में केंद्र सरकार के निर्देश के मुताबिक ही राज्य सरकार विभिन्न क्षेत्रों में छूट का निर्णय लिया है।

झारखंड सरकार ने की राहत की घोषणा

  1. रेस्टोरेंट्स खुलेंगे लेकिन खाना घर ले जाना होगा
  2. साइकिल मोटरसाइकिल से लेकर ट्रैक्टर के शोरूम खोलेंगे
  3. बाजार को बड़े पैमाने पर राहत

आज से हमेशा के लिए खुल जाएंगे

  1. घड़ियों के शोरूम
  2. स्वर्ण आभूषण की दुकान
  3. गैरेज खुलेंगे
  4. कॉल सेंटर, मोबाइल सर्विस सेंटर, टीवी और कम्यूटंर से संबंधित सभी दुकानें,
  5.  नेटवर्किंग से  संबंधित सामग्री, सॉफ्टेवयर और टेलीकॉम से संबंधित सामग्री, भारी मशीनरी, जनटेरटर, आईटी के हार्डवेयर पार्ट्स,
  6. ऑटोमोबाइल सेक्टर
  7. एक जिले से दूसरे जिले में ट्रांसपोर्टिंग होगी।
  8. रिक्शा, टेंपो, ई-रिक्शा और नॉर्मल रिक्शा का परिचालन होगा।

रविवार को नहीं हो पाई घोषणा, अधिकारी लगे रहे कवायद में

माना जा रहा है कि सार्वजनिक परिवहन को फिर से आरंभ किए जाने की अनुमति दी जा सकती है। कुछ नियम व शर्तों के साथ बस, ऑटो, ई-रिक्शा सहित सभी निजी व व्यवसायिक वाहनों को चलाने की तैयारी है। निर्णय यह लेना है कि वाहनों में क्षमता के मुकाबले कितने लोग बैठेंगे। कंटेनमेंट जोन को छोड़कर उन सभी व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को भी राज्य में अब पूरी तरह खोल दिए जाने की उम्मीद है जिसे लॉकडाउन की अवधि में बंद किया गया था। प्रतिष्ठानों को नए नियमों के तहत शारीरिक दूरी समेत अन्य निर्देशों का पालन सुनिश्चित करना होगा।

झारखंड में लॉकडाउन में छूट पर आज निर्णय लेगी राज्य सरकार

एक जून से शुरू हो रहे अनलॉक-1 में सड़कों पर चहल-पहल बढ़ सकती है। सरकार नियम व शर्तों के साथ बस, ऑटो, ई-रिक्शा सहित सभी निजी व व्यवसायिक वाहनों को चलाने की अनुमति देने जा रही है। इसकी तैयारी लगभग पूरी कर ली गई है। सरकार के पास संबंधित विभाग ने प्रस्ताव भेजा है, जिसपर सहमति लगभग मिल चुकी है।

लॉकडाउन-5 में सार्वजनिक परिवहन में छूट देने की हो सकती है घोषणा

किस वाहन में कितने लोग बैठेंगे, इसपर अभी निर्णय नहीं लिया गया है। पहले यह तय हुआ था कि वाहन में जितने लोगों के बैठने की क्षमता है, उससे आधी सवारियां ही बैठेंगी, लेकिन अब इसमें बदलाव की तैयारी है। सूत्रों की मानें तो राज्य सरकार अनलॉक -1 पर केंद्र की घोषणा के बाद अपना निर्णय जारी करेगी। रूपरेखा तैयार है, घोषणा बाकी है।

अब कंटेंनमेंट जोन के बाहर स्थिति पूरी तरह सामान्य होने की उम्मीद जताई जा रही है। सूचना यह भी है कि सभी व्यवसायिक प्रतिष्ठान अब पूरी तरह खोल दिए जाएंगे, जिन्हें लॉकडाउन अवधि में बंद किया गया था, उन्हें भी खोलने की अनुमति होगी। ऐसी स्थिति में एहतियात बरतते हुए दुकानदार व खरीदार अपनी जरूरतों को पूरा करेंगे।


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