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10 हजार के लेन-देन में किसान की अपहरण कर हत्‍या, 2 गिरफ्तार Lohardaga News

Jharkhand. भंडरा में मजदूर का अपहरण कर हत्या मामले में पुलिस ने दो अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस गिरफ्त में आए दोनों अपराधियों ने हत्या की बात स्वीकार की है।

By Sujeet Kumar SumanEdited By: Published: Wed, 13 May 2020 11:49 AM (IST)Updated: Wed, 13 May 2020 11:49 AM (IST)
10 हजार के लेन-देन में किसान की अपहरण कर हत्‍या, 2 गिरफ्तार Lohardaga News
10 हजार के लेन-देन में किसान की अपहरण कर हत्‍या, 2 गिरफ्तार Lohardaga News

लोहरदगा, जासं। लोहरदगा जिले के भंडरा थाना क्षेत्र के गडरपो पंचायत अंतर्गत लालपुर चेराटोली गांव से विगत 6 मई की रात मजदूर किसान का अपहरण कर हत्या के मामले का बुधवार को खुलासा हुआ। इसमें 10 हजार रुपए के लेन-देन में किसान की जान ली गई। भंडरा थाना पुलिस ने इस मामले में दो अपराधियों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया है। जबकि इस वारदात में शामिल अन्य अपराधियों की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस उनके संबंधित ठिकानों पर छापेमारी कर रही है।

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भंडरा थाना प्रभारी संत कुमार राय ने किसान का अपहरण कर हत्याकांड का उद्भेदन करते हुए बताया कि मामले का मास्टरमाइंड भंडरा थाना अंतर्गत पोड़हा गांव निवासी भूषण उरांव और गुमला जिले के सिसई थाना क्षेत्र के नगर गांव निवासी मोहन गोप का पुत्र अनिल गोप उर्फ मुर्गा है, जिसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। उन्होंने बताया कि इस मामले के पांच अन्य आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए पुलिसिया कार्रवाई तेज कर दी गई है। थानेदार ने बताया कि पोड़हा गांव निवासी स्वर्गीय लांगो पहन के पुत्र भूषण उरांव ने गिरोह बनाकर लालपुर चेराटोली गांव निवासी अंगनू उरांव के अपहरण की साजिश रची थी।

इसमें भूषण उरांव, महावीर टाना भगत, संदीप टाना भगत, खुदिया उरांव, अनिल गोप का सहयोग लिया था। सभी को भूषण उरांव ने अपने घर बुलाकर अपहरण की योजना तैयार की और अंगनू उरांव के घर जा धमके और उसका अपहरण के बाद गुमला जिले के भरनो थाना क्षेत्र के बारंदा अंबा बगीचा के समीप ले जाकर तलवार से निर्मम हत्या कर दी। पुलिस अनुसंधान में यह बात भी सामने आई है कि अंगनू उरांव के अपहरण की वारदात को अंजाम देने के पूर्व एक अपराधी ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया।

पुलिस की गिरफ़्त में आए अपराधी अनिल गोप उर्फ मुर्गा ने भंडरा थाना पुलिस को दिए बयान में स्पष्ट किया है कि रांची में राजमिस्त्री का काम करने के दौरान उसकी दोस्ती भूषण उरांव से हुई थी। भूषण ने एक दिन उसे फोन पर बताया कि अंगनू मवेशी दिलाने के नाम पर उससे 10 हजार रुपया लिया है, जो वापस नहीं कर रहा है। किसी तरह उस पैसे को वापस कराने में मेरी मदद करो।

अनिल ने अंगनू से बात कर पैसा वापस करने की बात कही थी, पर अंगनू पैसा वापस नहीं कर रहा था। इसके बाद भूषण उरांव ने अनिल के सहयोग से अन्य साथियों के साथ मिलकर 6 मई की रात अंगनू के घर जाकर वारदात को अंजाम दिया। इधर इस मामले को लेकर भंडरा थाना में भादवि की धारा 364, 302, 201, 376, 458, 34 के तहत दर्ज कांड 27/20 में दोनों अपराधियों को जेल भेज दिया गया है।


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