पूर्व मंत्री एनोस एक्का मामले में झारखंड हाई कोर्ट ने मांगी फॉरेंसिक रिपोर्ट Ranchi News
Jharkhand High Court. झारखंड के पूर्व मंत्री रहे एनोस एक्का को सिमडेगा के पारा शिक्षक की हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा मिली है।
रांची, जेएनएन। झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस एके गुप्ता और जस्टिस राजेश कुमार की खंडपीठ में गुरुवार को राज्य के पूर्व मंत्री एनोस एक्का की जमानत पर सुनवाई हुई। अदालत ने इस मामले में फॉरेंसिंक रिपोर्ट मांगी है। मामले में अगली सुनवाई 26 सितंबर को निर्धारित की गई है। सुनवाई के दौरान एनोस की ओर से कहा गया कि इस मामले में सीडी (कॉम्पैक्ट डिस्क) की फॉरेंसिक रिपोर्ट नहीं मिली है, इसलिए उस रिपोर्ट को मंगाई जाए। इस पर अदालत ने फॉरेंसिंक रिपोर्ट मांगी है।
दरअसल, एनोस एक्का को सिमडेगा के एक पारा शिक्षक की हत्या का आरोपित बनाया गया था। इस पर सुनवाई पूरी होने के बाद निचली अदालत ने एनोस एक्का को इस मामले में दोषी पाते हुए उन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई है। एनोस की ओर से निचली अदालत के आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील दाखिल करते हुए जमानत देने का आग्रह किया गया है। एनोस की ओर से याचिका में कहा गया है कि निचली अदालत का आदेश सही नहीं है। उनके खिलाफ कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं मिला है। बिना ठोस साक्ष्य के ही उन्हें सजा सुनाई गई है।
यह भी पढ़ें: पारा शिक्षक हत्याकांड मामले में विधायक एनोस एक्का दोषी, 3 जुलाई को सुनाई जाएगी सजा
यह भी पढ़ें: पूर्व मंत्री एनोस एक्का को गवाही के लिए 31 तक का समय, 6 दिनों में पेश करने होंगे 87 गवाह