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कम से कम 41% रिजल्ट देनेवाले स्कूल-कॉलेजों को ही मिलेगा सरकारी अनुदान; जानें क्‍या है नियम

यह नियम मदरसों और संस्कृत स्कूलों पर भी लागू होगा। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने इस आधार पर वित्तीय वर्ष 2019-20 में अनुदान देने के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

By Alok ShahiEdited By: Published: Sat, 14 Sep 2019 09:51 AM (IST)Updated: Sat, 14 Sep 2019 09:51 AM (IST)
कम से कम 41% रिजल्ट देनेवाले स्कूल-कॉलेजों को ही मिलेगा सरकारी अनुदान; जानें क्‍या है नियम
कम से कम 41% रिजल्ट देनेवाले स्कूल-कॉलेजों को ही मिलेगा सरकारी अनुदान; जानें क्‍या है नियम

रांची, राज्य ब्यूरो। मैट्रिक या इंटरमीडिएट की परीक्षा में न्यूनतम 41 फीसद रिजल्ट देनेवाले वित्त रहित स्कूल, कॉलेजों को ही अनुदान मिलेगा। यह नियम मदरसों और संस्कृत स्कूलों पर भी लागू होगा। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने इस आधार पर वित्तीय वर्ष 2019-20 में अनुदान देने के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अर्हता प्राप्त वित्त रहित संस्थानों को इसके लिए 15 सितंबर से 25 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन करने होंगे। किसी भी हाल में ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं होगा तथा निर्धारित तिथि के बाद कोई आवेदन स्वीकार नहीं होगा। जिला शिक्षा पदाधिकारी तथा जैक से अनुदान की अनुशंसा भेजने की अंतिम तिथि 15 नंवबर निर्धारित की गई है।

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माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने अनुदान के लिए स्कूल, कॉलेजों व मदरसों को निबंधन विभाग में निबंधन तथा प्रत्येक वर्ष रिटर्न दाखिल करना भी अनिवार्य कर दिया है। साथ ही इन संस्थानों का शासी निकाय भी गठित होना चाहिए। इनके अलावा पूर्व में निर्धारित सभी आवश्यक शर्तें भी बरकरार रखी गई हैं। निदेशालय द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि इन शर्तों को पूरा नहीं करनेवाले संस्थानों को अपील का भी अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा। अनुदान की स्वीकृति के लिए जांच के क्रम में विद्यार्थियों की उपस्थिति तथा आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता भी देखी जाएगी। स्कूल-कॉलेजों को पिछले तीन वर्ष में मिले अनुदान के खर्च का ब्योरा भी देना होगा।


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