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10 हजार से ज्यादा अप्रशिक्षित शिक्षकों को हटाने का आदेश

सरकार के आदेश के बावजूद 31 मार्च 2019 के बाद अप्रशिक्षित रह गए 10 हजार से अधिक शिक्षक को हटाने का आदेश दे दिया गया है।

By JagranEdited By: Published: Mon, 09 Sep 2019 02:07 AM (IST)Updated: Mon, 09 Sep 2019 02:07 AM (IST)
10 हजार से ज्यादा अप्रशिक्षित शिक्षकों को हटाने का आदेश
10 हजार से ज्यादा अप्रशिक्षित शिक्षकों को हटाने का आदेश

रांची । सरकार के आदेश के बावजूद 31 मार्च 2019 के बाद अप्रशिक्षित रह गए 10 हजार से अधिक शिक्षकों को स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने हटाने का आदेश जारी किया है। विभाग ने शिक्षा के अधिकार कानून का हवाला देते हुए कहा है कि विद्यालयों में अब सिर्फ प्रशिक्षित शिक्षक ही अध्यापन कार्य कर सकेंगे।

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प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने इसे केंद्र में रखकर अप्रशिक्षित शिक्षकों की सेवा समाप्त करने की कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश जिला शिक्षा पदाधिकारियों को दिया है। माना जा रहा है कि विभाग के इस आदेश का असर लगभग 10 हजार से भी अधिक उन पारा शिक्षकों पर पड़ेगा, जो अब भी अप्रशिक्षित हैं।

विभाग ने इसी तरह शैक्षणिक सत्र 2015-16 एवं इससे पूर्व नियुक्त शिक्षकों के मूल प्रमाणपत्र के सत्यापन में लापरवाही बरत रहे जिला शिक्षा अधीक्षकों (डीएसई) के खिलाफ सख्त कार्रवाई के संकेत दिए हैं। निदेशालय ने 30 सितंबर तक सत्यापन कार्य पूरा नहीं करने वाले जिला शिक्षा अधीक्षकों का वेतन अक्टूबर माह से बंद करने का आदेश दिया है।

साथ ही, दोषी कार्यालय के दोषी कर्मियों के विरुद्ध भी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। निदेशालय ने इसी तरह रांची में शैक्षणिक सत्र 2015-16 में प्रारंभिक शिक्षकों की हुई नियुक्ति से संबंधित विवाद का निपटारा जल्द करने, जिन अभ्यर्थियों की नियुक्ति नहीं हो सकी है, उनका मूल प्रमाणपत्र लौटाने, वर्तमान काउंसलिंग में नियुक्त शिक्षकों के प्रमाणपत्र की जांच एक सप्ताह के अंदर करने का भी निर्देश जारी किया है।

प्रोन्नति के मामले में 18 जुलाई 2019 के अनुसार वरीयता सूची का पुनर्निधारण करने, निजी विद्यालयों के शुल्क बढ़ोतरी के मामले की जांच करने, पेंशन के लंबित मामलों के निपटारे आदि के भी आदेश विभाग ने जारी किए हैं।


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