CBI ने की लालू यादव सहित 6दोषियों की सजा बढ़ाने की मांग, HC के जज का सुनवाई से इन्कार
झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस केपी देव ने कहा कि वे सीबीआइ के कौंसिल रह चुके हैं इसलिए इस मामले की सुनवाई से खुद को अलग कर रहे हैं।
रांची, राज्य ब्यूरो। झारखंड हाई कोर्ट में चारा घोटाला मामले के सजायाफ्ता लालू प्रसाद सहित छह लोगों की सजा बढ़ाए जाने की मांग को लेकर दाखिल सीबीआइ की याचिका पर सुनवाई हुई। जस्टिस अपरेश कुमार सिंह व जस्टिस केपी देव की अदालत ने इस मामले में सुनवाई से इन्कार कर दिया और मामले को दूसरी बेंच में भेजने का निर्देश दिया है। मंगलवार को जब मामले में सुनवाई शुरू हुई, उसी दौरान जस्टिस केपी देव ने कहा कि वे सीबीआइ के कौंसिल रह चुके हैं, इसलिए इस मामले की सुनवाई से खुद को अलग कर रहे हैं।
- लालू की सजा बढ़ाने के मामले में सुनवाई से जज का इन्कार
- जस्टिस केपी देव ने मामले से खुद को किया अलग
- दूसरी बेंच में भेजने का दिया निर्देश
- सीबीआइ ने लालू सहित छह की सजा बढ़ाने की मांग की है
जज के सुनवाई से अलग होने के बाद अदालत ने इस मामले को दूसरी बेंच में भेजने का निर्देश दिया। बता दें कि देवघर कोषागार से अवैध निकासी मामले में सीबीआइ की विशेष अदालत से लालू प्रसाद, आरके राणा, बेक जूलियस, महेश प्रसाद, फूलचंद्र सिंह और सुबीर कुमार भट्टाचार्य को साढ़े तीन साल की सजा सुनाई है। वहीं, एकमात्र जगदीश शर्मा को सात साल की सजा दी है। सीबीआइ की ओर से याचिका दाखिल कर कहा गया है कि चारा घोटाला मामले में लालू प्रसाद सहित अन्य पर उच्चस्तरीय षडय़ंत्र का आरोप है, ऐसे में सजा भी समान होनी चाहिए।