34 पारा शिक्षकों को मिली जमानत, स्थापना दिवस पर रांची में किया था बवाल
प्रधान न्यायायुक्त नवनीत कुमार की अदालत ने 33 महिला पारा शिक्षिका और एक पुरुष पारा शिक्षक को 10-10 हजार के 2-2 मुचलके पर जमानत दी है।
रांची, जासं। झारखंड स्थापना दिवस के मौके पर मोरहाबादी मैदान में बवाल काटने के मामले में जेल गए पारा शिक्षकों में 34 पारा शिक्षकों को प्रधान न्यायायुक्त नवनीत कुमार की अदालत से जमानत मिल गई है। इनमें 33 महिला पारा शिक्षिका और एक पुरुष पारा शिक्षक शामिल है। सभी को 10-10 हजार के 2-2 मुचलके पर जमानत दी गयी है।
बता दें कि राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर मोरहाबादी मैदान में आयोजित राज्य स्थापना दिवस समारोह में मुख्यमंत्री के खिलाफ प्रदर्शन किया था। पुलिस पर पथराव किया था। उसी दौरान पुलिस ने गिरफ्तार किया था। इनके खिलाफ धारा 144 (नाजायज मजमा लगाना), 323 (मारपीट करना), 341 (कानून हाथ में लेना), 337, 338 (संपत्ति को क्षति पहुंचाना), 307 (हत्या की कोशिश करना), 353 (सरकारी काम में बाधा पहुंचाना) का आरोप लगाया गया है। मामले को लालपुर थाना में 15 नवंबर को कांड संख्या 432/18 के तहत मामला दर्ज किया गया है।
इन्हें मिली जमानत : रेशम देवी, माया मिश्रा, सीता सोरेन, गौरी झा, मैरी अनिता मुर्मू, रेशमी देवी, निर्मला कीड़ो, सुनैना कच्छप, माया मिश्रा, पूनम कुमारी, मालती देवी, ललिता कुमारी, सुमित्रा देवी, सरस्वती, फूल देवी, रुक्मणी देवी, कविलास कुमारी, बेबी कुमारी, रीता सोरेन, सलोनी, तेरेसा हेंब्रम, नयन हंसदा, मेरी अनीता मुर्मू, मीखोला उज्जवलता किस्कू, रीता देवी, पूर्णिमा कुमारी, गिरिजा देवी, अनिता कुमारी, कमला कुमारी, शुभेंद्र कुमारी, सलीहां बेगम, रेखा कुमारी, ललिता देवी, बिलासी देवी, मधुबाला, मिनी मिश्रा आदि शामिल हैं।