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बकोरिया मुठभेड़ की सीबीआइ जांच के आदेश को चुनौती देने सुप्रीम कोर्ट पहुंची झारखंड पुलिस

बकोरिया कांड की सीबीआइ जांच रोकने के लिए झारखंड पुलिस सुप्रीम कोर्ट पहुंची है।

By Edited By: Published: Tue, 27 Nov 2018 06:24 AM (IST)Updated: Tue, 27 Nov 2018 06:28 AM (IST)
बकोरिया मुठभेड़ की सीबीआइ जांच के आदेश को चुनौती देने सुप्रीम कोर्ट पहुंची झारखंड पुलिस
बकोरिया मुठभेड़ की सीबीआइ जांच के आदेश को चुनौती देने सुप्रीम कोर्ट पहुंची झारखंड पुलिस

रांची, जेएनएन । पलामू जिले के सतबरवा ओपी अंतर्गत बकोरिया में आठ जून-2015 को हुई कथित पुलिस-नक्सली मुठभेड़ की सीबीआइ जांच के हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने झारखंड पुलिस सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। झारखंड पुलिस के दो अधिकारी सीआइडी के एडीजी अजय कुमार सिंह व आइजी अरुण कुमार सिंह दिल्ली में हैं। हालांकि, इन अधिकारियों ने इस बारे में कुछ भी बताने से फिलहाल इन्कार किया है और कहा है कि सुप्रीम कोर्ट में अभी स्पेशल लीव पिटीशन (एसएलपी) दायर करने में वक्त लगेगा।

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इधर, राज्य सरकार के विधि विभाग ने 22 नवंबर को ही नोएडा के स्थायी सलाहकार तपेश कुमार सिंह को पत्र लिखकर इसकी जानकारी दी थी। कहा गया था कि रिट पिटीशन (क्रिमिनल) में जवाहर यादव बनाम झारखंड राज्य के मामले में हाई कोर्ट से 22 अक्टूबर को पारित आदेश के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर करना है। यहां से एक वकालतनामा भी साथ में भेजा गया था। गौरतलब है कि झारखंड पुलिस ने बकोरिया मुठभेड़ में मारे गए 12 कथित नक्सली के मामले की जांच राज्य की जांच एजेंसी सीआइडी से करवाई थी। इस जांच में सीआइडी ने पुलिस को क्लीनचिट देते हुए मुठभेड़ को सही करार दिया था और इस मामले में पलामू कोर्ट में फाइनल फार्म भी दाखिल कर दी थी।

जबकि, मुठभेड़ में मारे गए पारा शिक्षक उदय यादव के पिता जवाहर यादव ने हाई कोर्ट में रिट पिटीशन दाखिल कर इस पूरे प्रकरण की सीबीआइ जांच की मांग की थी। जिसपर हाई कोर्ट ने सुनवाई के बाद सीबीआइ जांच का आदेश दे दिया था। 19 नवंबर को सीबीआइ ने दर्ज की है प्राथमिकी बकोरिया मुठभेड़ की सीबीआइ जांच के हाई कोर्ट के आदेश के बाद सीबीआइ दिल्ली की क्राइम सेल ने इसी 19 नवंबर को प्राथमिकी दर्ज की थी। इस कांड का अनुसंधान दिल्ली सीबीआइ क्राइम सेल के डीएसपी केके सिंह कर रहे हैं। इस घटना में पुलिस ने 12 लोगों को मुठभेड़ में मारने का दावा किया था, जबकि मृतकों के परिजन इसे फर्जी मुठभेड़ बताते हुए हाई कोर्ट में राज्य की जांच एजेंसी पर सवाल उठाते हुए सीबीआइ जांच की मांग की थी।

सीबीआइ ने पलामू के सदर थाना कांड संख्या 349/2015, दिनांक 09 जून 2015 के केस को टेकओवर करते हुए प्राथमिकी दर्ज की थी। इस केस के शिकायतकर्ता तत्कालीन सतबरवा ओपी प्रभारी मोहम्मद रुस्तम हैं। उन्होंने लातेहार के मनिका थाना क्षेत्र के उदय यादव, चतरा के प्रतापपुर थाना क्षेत्र के निमाकातू निवासी एजाज अहमद, चतरा के प्रतापपुर थाना क्षेत्र के मझिगांव निवासी योगेश यादव व नौ अज्ञात मृतक तथा एक अज्ञात नक्सली के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई थी। हाई कोर्ट ने यह आदेश दिया था कि वादी सहित पुलिस के अधिकारी हरीश पाठक ने भी पूरी जाच पर सवाल खड़े किए हैं। इससे प्रतीत हो रहा है कि इस मामले की जाच सही दिशा में नहीं हो रही थी, इसलिए सीबीआइ जाच जरूरी है।


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