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हाई कोर्ट ने कहा- 3 दिसंबर तक झारखंड सरकार बनाए आर्म्‍स ब्‍यूरो, डीजीपी-गृह सचिव नहीं हुए हाजिर

झारखंड हाई कोर्ट ने सोमवार को आर्म्‍स एक्‍ट के एक मामले की सुनवाई के दौरान जब्‍त हथियारों को लेकर आर्म्‍स ब्‍यूरो बनाने का निर्देश सरकार को दिया।

By Alok ShahiEdited By: Published: Mon, 05 Nov 2018 01:04 PM (IST)Updated: Mon, 05 Nov 2018 01:04 PM (IST)
हाई कोर्ट ने कहा- 3 दिसंबर तक झारखंड सरकार बनाए आर्म्‍स ब्‍यूरो, डीजीपी-गृह सचिव नहीं हुए हाजिर
हाई कोर्ट ने कहा- 3 दिसंबर तक झारखंड सरकार बनाए आर्म्‍स ब्‍यूरो, डीजीपी-गृह सचिव नहीं हुए हाजिर
रांची, राज्‍य ब्‍यूरो। झारखंड हाई कोर्ट में सोमवार को आर्म्स एक्ट मामले की सुनवाई के दौरान गृह सचिव और डीजीपी नहीं हाजिर हो पाए । उच्‍च न्‍यायालय ने उन्‍हें जब्‍त हथियारों की इंट्री और निस्‍तारण की कार्यप्रणाली के साथ तलब किया था। कोर्ट में हस्तक्षेप याचिका दाखिल कर गृह सचिव और डीजीपी ने हाजिर होने से छूट मांगी है। इस बीच अदालत ने दोनों को हाजिर होने छूट प्रदान कर दी।

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हाई कोर्ट ने साथ ही सरकार का तीन दिसंबर तक राज्‍य में आर्म्स ब्यूरो गठन करने का निर्देश भी दिया। इससे पहले सुनवाई में कोर्ट ने 2016 की नियमावली के तहत आर्म्स की सूची और नष्ट करने की प्रक्रिया की कार्य योजना मांगी थी। जिसे डीजीपी और गृह सचिव को आज अदालत को सौंपना था।


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